आबकारी अधिनियम का मामला :-
अभियोग संख्या 127/18 दिनाँक 09.07.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी कुलमेश के रुक्का पर पंजीकृत थाना जोगिन्दरनगर हुआ कि जब यह दिनांक 09.07.2018 को समय करीब 6:30 बजे शाम मुकाम बस्सी में ब्राये गस्त अन्य पुलिक कर्मचारियों के साथ मौजूद था तो एक गुप्त सुचना पर बबली देवी पत्नी श्री विरेन्द्र निवासी गाँव नेर डाकघर मझारणु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की दुकान से 12 बोतलें वीयर, 01 बोतल अंग्रेजी शराब, 04 बोतलें देशी शराब अवैध रुप से वरामद की । प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी कुलमेश इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला के प्रति अत्याचार का मामला
अभियोग संख्या 180/18 दिनाँक 09.07.2018 अधीन धारा 498 (ए) ,323 भा.दं.सं. थाना बल्ह में शिकायतकर्ता नेहा शर्मा पत्नी श्री डिम्पल शर्मा निवासी बठान रखेहड, डाकघर गम्भर खड्ड तहसील बल्ह जिला मण्डी हि. प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 08.07.2018 समय करीब 6 :30 बजे शाम शिकायतकर्ता के से ससुर ने उसके साथ मारपीट की । प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मुंसी राम इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट व आपराधिक धमकी का मामला
1. अभियोग संख्या 205/18 दिनाँक 09.07.2018 अधीन धारा 341,323 भा.दं.सं. थाना सदर में शिकायतकर्ता शाली राम निवासी गाँव सदोह, डाकघर टिक्कर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि. प्र की शिकायत पर पजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.07.2018 समय करीब 7 बजे प्रात: जब यह सब्जी मण्डी काँगणी में फल खरीद रहा था तो प्रकाश फल बिक्रता चौहटा ने शिकायतकर्ता के साथ के साथ मारपीट की । मु.आ. रोहित ठाकुर अन्वेषण अधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 117/18 दिनाँक 10.07.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,427,34 भा.दं.सं. थाना करसोग में शिकायतकर्ता काँसी राम सपुत्र श्री बेसर राम निवासी कलेहणी, डाकघर व तहसील करसोग जिला मण्डी हि.प्र की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 09.07.2018 जब उसका पुत्र मुनी लाल कलेहणी से वापिस घर आ रहा था तो अमर चंद व उतम चन्द मे शिकायतकर्ता के बेटे का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु.आ. गुलाब सिंह अन्वेषण अधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
धोखाधडी का मामला
अभियोग संख्या 181/18 दिनाँक 10.07.2018 अधीन धारा 420,467,468,471,120 (बी ) भा.दं.सं. थाना बल्ह में शिकायतकर्ता हेमा देवी निवासी गाँव बाग, डाकघर बाल्ट, तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत था हुआ कि पार्वती देवी पत्नी श्री जानकु राम निवासी गाँव बाग, डाकघर बाल्ट, तहसील बल्ह ने अपनी आयु रिकार्ड में कम लिखवाई है जबकि उसकी आयु 63 बर्ष हो गई परन्तु पार्वती देवी अभी तक नौकरी से सेवानिवृत नहीं हुई है । स.उ.नि. कृष्ण कुमार अन्वेषण अधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मासिक संयुक्त सलाहकार समिति –एवं अपराध समीक्षा बैठक:-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक उपायुक्त सम्मेलन कक्ष (DC Mandi Conference Hall) में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री हितेश लखनपाल उप.पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), श्री मदन काँत शर्मा एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री तरण जीत सिंह एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर, श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री अरुण कुमार मोदी एस0डी0पी0ओ0 करसोग तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 60 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।
बैठक के आरम्भ में पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारीयों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 165 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 18,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 4500 /- रुपये जुर्माना बसूल किया है
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