Thursday, July 5, 2018

CRIME REPORT ON 05 JULY


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 162/18 दिनांक 05.07.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मे मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.07.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ  नाकाबन्दी पर मुकाम पुंग में मौजूद था तो  मण्डी की तरफ से आ रही  एच0आर0टी0सी0 बस न0 एच0पी0 37सी0-4807 की चैकिंग के दौरान जगत  बहादुर शाही सुपुत्र श्री सर्वदयाल शाही निवासी पाखा तहसील पिल्ली जिला कालीकोट (नेपाल )उम्र 37 साल के कब्जा से 1किलो 11ग्राम चरस बरामद की । मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे है।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 114/18 दिनांक 05.07.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री श्याम लाल सुपुत्र श्री पदम देव निवासी नरेश डाकघर चौडीधार तहसील करसोग दजिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.07.18 को जब यह बयानाला के पास मौजुद था तो एक ट्रैकटर जिसे ड्राईवर जगदीश कुमार सुपुत्र श्री बारंगी राम चला रहा था, तेज रफ्तारी से आया  और सड़क से नीचे चला गया  जिस कारण ड्राईवर सहित एक अन्य व्यक्ति  रुप सिंह जो कि  ट्रैक्टर पर सवार  था, चोटे आई हैं ।   मु0आ0 यदोपति न0  919 अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की मामला

1        अभियोग संख्या 124/18 दिनांक 04.07.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34  भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री संजीव खाना सुपुत्र श्री रोशन खान निवासी कुम्हारनु डाकघर काबर तहसील लड़भडोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.07.18 को राकेश कुमार व जोगी राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।

2          अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 04.07.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34  भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति मंजू देवी पत्नी श्री भीमसेन निवासी बल्हाड़ा  डाकघर  बल्ह कावर तहसील लडभरोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.07.18 को रंजीत सिंह और उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0  अनिल कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लड़भडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के तहत 187 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से  23,600/- रुपये  जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया  है ।                        

                                                                                          

 

 

 

 

 

 


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