Thursday, July 26, 2018

Crime Report 26 July

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

1        अभियोग संख्या 226/18 दिनांक 25.07.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार सुपुत्र श्री भीखम राम निवासी भडयाल डाकघर टिक्कर तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.07.18 जब शिकायतकर्ता रानी-की-बाईं के पास मौजूद था तो चमन लाल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विशाल कंवर न0 63 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

2         अभियोग संख्या 172/18 दिनांक 25.07.18 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कर्म चन्द  निवासी कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.07.18 को सोनु व उसके पिता ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की जिस कारण से उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

3          अभियोग संख्या173/18दिनांक 25.07.18 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस  थाना सुन्दरनगर में  शिकायतकर्ता  श्री मति पाली रामि सुपुत्र श्री डागु राम सुपुत्र श्री डुहाग डाकघर जडोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  22.07.18  को  कांशी राम व हरि सिंह ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की ।  मु0आ0 हरि सिंह न0 407 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 सड़क- दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 173/18 दिनांक 25.07.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी हयोड़ डाकघर चोलथरा  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 25.07.18 को जब यह पपलोग रोड़ पर  मौजूद था तो  गाडी न0 एच0पी0 28 ए0- 7969  पपलोग की तरफ से  तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता  को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता के पांव में चोट आई है ।  मु0आ0 विजय कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  204 वाहनों के चालान किये  जिसके अन्तर्गत उल्लंघनकर्ताओं से  23,700/-  रुपये  जुर्माना  बसूल किया है तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।


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