Tuesday, July 9, 2019

Crime Report on 8 July

रास्ता रोककर मारपीट करने  का मामला

1.       अभियोग संख्या 187/19 दिनांक 8.7.2019 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री खेम चन्द सपुत्र श्री मंगसरु राम निवासी गांव व डाकघर वेहना तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 8.7.2019 समय 8.45 बजे प्रात: जब यह नये बनाये जा रहे मकान की नींब पर कार्य कर रहा था तो रमेश कुमार सपुत्र श्री सेवक राम निवासी गांव व डाकघर वेहना तहसील बल्ह ग्राम पंचायत प्रधान की उपस्थिति में वहां पर आया व शिकायतकर्ता  का रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट  व गाली –गलौच की । स.उ.नि. राज कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या 188/19 दिनांक 8.7.2019 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सेवक राम निवासी गांव व डाकघर वेहना तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि खेम चन्द सपुत्र श्री मंगसरु राम निवासी गांव व डाकघर वेहना तहसील बल्ह के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा है व आज दिनांक 8.7.2019 समय 8.45 बजे प्रात: जब मेरे पुत्र रमेश कुमार ने खेम चन्द को कहा कि आप मेरे परिवार से लडाई-झगडा न किया करे तो  उक्त खेम चन्द व उसेक पारिवारिक सदस्यों ने रमेश कुमार के साथ साथ मारपीट  व गाली –गलौच की । स.उ.नि. राज कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

       आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 186/19 दिनांक 7.7.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स.उ.नि. राज कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 7.7.2019 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम सकलानी जनरल स्टोर मौजूत था तो पुर्ण चन्द उर्फ महेन्द्र सपुत्र श्री रुलदू राम निवासी गांव कठयाल, डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 4000 मि.ली. अवैध शराब बरामद की । स.उ.नि. राज कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  188 चालान   व  उल्लंघनकर्ताओं से    30,900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/- रुपये जुर्माना    , एवं खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 15000/- जुर्माना बसूल   किया  है ।

 

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