प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 06.07.19
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 183/19 दिनांक 05.07.19 अधीन धारा 341,323,506,भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति शुक्री देवी पत्नी श्री अमर सिंह निवासी राव पाली डाकघर दयारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.07.19 को जब शिकायतकर्ता अपने पति से बात कर रही थी तो शिकायतकर्ता के चाचा ससुर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0 आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 68/19 दिनांक 05.07.19 अधीन धारा 341,323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता खिमी देवी पत्नी श्री मोहन लाल निवासी कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उमा देवी व उसके पति गगन कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार न0 915 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 100/19 दिनांक 05.07.19 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति धुंधी देवी पत्नी श्री काहन सिरं निवासी सनारली तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0)की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शान्तादेवी, पर्ण चन्द व युवराज ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 182/19 दिनांक 05.07.19 अधीन धारा 323,325 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति राजकुमारी पत्नी श्री हेमसिंह निवासी मुंडरा डाकघर बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.07.19 को शिकायतकर्ता के पति ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 348 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 79,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 2400/-रुपये जुर्माना बसूल किया हैं ।
No comments:
Post a Comment