अभियोग संख्या 179/19 दिनांक 03.07.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.07.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम दरवाथू में मौजूद था तो चम्पा देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह निवासी दरवाथू डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की घर की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 2 लीटर अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 62/19 दिनांक 04.07.19 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति द्रोमती देवी पत्नी श्री मनीराम निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.07.19 को बृज लाल सुपुत्र श्री अछरु राम निवासी महादेव सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दिनेश कुमार न0 914 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 170/19 दिनांक 03.07.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति किरण कुमारी पत्नी श्री चमन लाल निवासी बराल डाकघर तलेली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.07.19 को शिकायतकर्ता के पति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 जगत राम प्रभारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 104/19 दिनांक 04.07.19 अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर में कुमारी मीना पुत्री श्री कश्मीर सिह निवासी गाँव व डाकघर ध्वाली तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.07.19 को जगदीश चन्द, रुप लाल व अमर सिंह ने शिकायतकर्ता के घर के आंगण में प्रवेश करके शिकायकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 307 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 60,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment