मारपीट एवं धमकी देने का मामला
1. अभियोग संख्या 194/19 दिनांक 12.7.2019 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं. सं. के अन्तर्गत थाना बल्ह में शिकायतकर्ता लच्छमण दास सपुत्र श्री चुडामणी निवासी गांव गौड, डाकघर रयूर तहसील बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 12.7.2019 समय करीब 2 बजे दिन जब यह घर पर कार्य कर रहा था तो चमन लाल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.विनोद सेन अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 193/19 दिनांक 12.7.2019 अधीन धारा 447,434,504,506 भा.दं. सं. के अन्तर्गत थाना बल्ह में शिकायतकर्ता अतुल अरोडा सपुत्र श्री चन्द्र प्रकाश निवासी मकान नं. 263/1 जवाहर नगर मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 11.7.2019 को जब यह अपने पलॉट में ईंटों की दिवार लगवा रहा था तो सुखबिंदर सिंह व उसका पुत्र अमन पलॉट में आये व शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 293 व उल्लंघनकर्ताओं से 75,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना,एवं खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 1000/- जुर्माना बसूल किया है ।
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