आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 131/19 दिनांक 228.07.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0नि0 सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गुम्मा मे मौजूद था तो सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री दिला राम निवासी रोपा-पधर डाकघर गुम्मा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 7 बोतलें देसी शराब की बरामद की।उ0नि0 सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 200/19 दिनांक 28.07.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 बृजभूषण प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.07.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सताहन में मौजूद था तो राजू सुपुत्र स्व0 श्री मस्त राम गाँव कालग डा0 लागधार त0 कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुकान की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 4 बोतले देसी शराब व 2 बोतल बीयर बरामद कीं । स0उ0नि0 बृजभूषण प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 77/2019 दिनांक 28.07.19 अधीन धारा 341, 323,504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अमन त्रिपाठी सुपुत्र श्री मोहित त्रिपाठी निवासी डी0-13 सीमा अपार्टमेंट सैक्टर-11 द्वारका न्यू दिल्ली की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.07.19 को जब यह अपने दोस्तों के साथ मनाली की ओर जा रहा था तो गोपाल चौंक धनोटू के पास तीन व्यक्तियों विक्की, केहर सिंह व राजू बौध निवासी नौलखा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने ती धमकी दी। स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 78/19दिनांक 28.07.19अधीन धारा 341,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दीना नाथ सुपुत्र श्री चन्नी लाल निवासी घरयाणा डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.07.19 को जब यह कार न0( एच0पी0 31डी0-0748) में सवार होकर घर जा रहा था तो धर्मेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री खजाना राम निवासी ओवरा डाकघर पौड़ाकोठी व राकू सुपुत्र श्री कृपा राम निवासी राड़ा डाकघऱ पौड़ाकोठी व अशोक कुमार सुपुत्र श्री कृष्ष लाल निवासी पौडाकोठी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर, उसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोक-मार्ग में वाधा डालने का मामला
अभियोग संख्या 195/19 दिनांक 28.07.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अतिरिक्त प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रैस्ट हाउस चौंक सुन्दरनगर में मौजूद था तो पाया कि विशाल कुमार सुपुत्र श्री विजय कुमार निवासी सलाह डाकघर भोजपुर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने सड़क के बीच में सरिये का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्त्पन्न हो रही थी । आ0 दिनेश कुमार न0 639 पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 170 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 36,200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment