लोकमार्ग में बाधा डालने का मामला
अभियोग संख्या 32/19 दिनांक 28.03.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बालीचौकी में मौजूद था तो हेम राज सुपुत्र श्री चरण दास निवासी सेगली डाकघर ढाबेर बालीचौकी जिला मण्डी हि0प्र0 ने सडक के बीचों-बीच रेहड़ी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वाले लोगों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1. अभियोग संख्या55/19 दिनांक 28.03.19 अधीन धारा 452,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द निवासी सोग डाकघर चौडीधार तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.03.19 को सुरेश कुमार सुपुत्र श्री बालानन्द निवासी सोग डाकघर चौडीधार तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 56/19 दिनांक 28.03.19 अधीन धारा 325, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चमेश्वलर सुपुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी छालथी डाकघर सोमाकोठी तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत हुआ कि दिनांक 21.03.19 को सोहन सिंह सुपुत्र श्री बाला राम निवासी छालथी डाकघर सोमाकोठी तहसील करसोग जिला मण्डी व दिवाकर सुपुत्र श्री टकलू राम निवासी छालती डाकघर सोमाकोठी तहसील करसोग जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की जिस कारण उसे चोटें आई हैं ।स0उ0नि0 जीत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 344 चालान व 51,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 18,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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