Thursday, March 28, 2019

CRIME REPORT ON 28 MARCH

                                        

 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 80/19 दिनांक 27.03.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर मण्डी में उ0नि0 सन्तोष कुमार प्रभारी पुलिस चौकी शहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सेरी मंच में मौजूद थे तो कार न0 (एच0पी0 33डी0-7936) की तलाशी करने पर रामभज निवासी हरट डाकघर व तहसील कोटली जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 36000 मी0लि0 अंग्रेजी शराब बरामद की । उ0नि0 सन्तोष राज प्रभारी पुलिस चौकी शहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

लोकमार्ग में बाधा पहुंचाने का  मामला

            अभियोग संख्या 10/19 दिनांक 27.03.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली में मु0आ0 विजय कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भांबला में मौजूद था तो पाया कि प्रह्लाद रीगड़ सुपुत्र श्री उगमा रीगड़ निवासी भैलयास डाकघर बाहबडी तहसील भीलबाड़ा (राजस्थान) ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विजय कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 15/19 दिनांक 27.03.19 अधीन धारा 498(ए0),323,506,120(बी),34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति दीक्षा कुमारी पत्नी श्री जनक सिंह निवासी सेहल डाकघर पैडी जिला तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ शिकायतकर्ता की शादी बर्ष 2013 में जनक सिंह के साथ पारम्परिक रिति-रिवाज के मुताबिक हुई थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही शिकायतकर्ता के पति व उसके रिश्तेदारों ने शिकायतकर्ता से दहेज की मांग करके उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राम चन्द्र न0 877 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 365 चालान व  65,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 11,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                               

 

 

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