आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 51/19 दिनांक 06.03.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में निरीक्षक गुरबचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जुगाहण में मौजूद था तो देवी राम सुपुत्र श्री हेत राम निवासी जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 5000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की ।निरीक्षक गुरबचन प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 52/19 दिनांक 06.03.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 जगत राम प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बैहना टिक्कर में मौजूद था तो डण्डू राम सुपुत्र श्री लाला राम निवासी ज्योर डाकघर जांम्बला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 3000 मी0लि0 देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 जगत राम प्रभारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 38/19 दिनांक 06.03.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मौजूद थे तो मेहर सिंह सुपुत्र श्री दामोदर दास निवासी खादर तहसील लडभडोल जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 6 बोतलें देसी शराब की बरामद कीं । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 38/19 दिनांक 07.03.19 अधीन धारा 341,323,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति राधा देवी पत्नी श्री भुट्टू निवासी लसराणा डाकघर संन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.03.19 को विमला देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के अन्तर्गत 309 चालान व 48,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 9000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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