रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 26/19 दिनांक 13.03.19 अधीन धारा 341,323भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शरवण कुमार सुपुत्र श्री रामदास निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.03.19 को सुन्दरलाल सुपुत्र श्री फिहणू राम निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डीने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 81/19 दिनांक 14.03.19 अधीन धारा 341, 3213, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चन्द्रमणी सुपुत्र श्री बैरागी राम निवासी कोठी-गैहरी डाकघर गांम्बर खड्ड तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.03.19 को जब शिकायतकर्ता पूर्णचन्द के साथ घर आ रहा था तो स्थान सरधवार के नजद छोटू सुपुत्र श्री चन्द्र सिंह निवासी रोपड़ा डाकघर गाम्बर खडड जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0 विनोद कुमार न0 883 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 254 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 34,300/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7500/ रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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