Friday, November 1, 2019

CRIME REPORT ON 01 NOV.


 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 120/19 दिनांक 31.10.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना  पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 महिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  31.10.19 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नवलाय में मौजूद था तो कर्म सिंह सुपुत्र श्री तुलसी राम निवासी नवलाय डाकघर कमांद तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से  5000 मी0 लि0 अबैध शराब बरामद की। स0उ0नि0 महिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 302/19 दिनांक 31.10.19 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दलिप कुमार सुपुत्र श्री सन्त राम निवासी  छजवार डाकघर मलोह तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि किशन कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 हरीश  कुमार न0 79 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2       अभियोग संख्या 103/19 दिनांक 31.10.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति नारकली पत्नी श्री कर्म सिंह निवासी थाच डाकघर खुनाची तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  धनश्याम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।  मु0आ0 तरुण कुमार न0 923  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3       अभियोग संख्या 181/19 दिनांक 31.10.19 अधीन धारा 341, 323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति फूलां देवी पत्नी श्री अमर सिंह पटियाल निवासी रसवान डाकघर सुरजपुरबाडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि संजू व संकुन्तला ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

        मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 161 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  32,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।

 

 

                                                                                                        

 

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