Friday, November 8, 2019

PRESS NOTE ON 08 NOV.

                                           

                                         

लोक मार्ग में वाधा पहुंचाने के मामले

 

1        अभियोग संख्या 332/19 दिनांक 07.11.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में महिला आरक्षी रेखा कुमारी न0 815के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम कांढी सड़क में मौजूद थे तो  पाया कि शैलेश कुमार पुत्र मलखान सिंह गांव दतलाना डाकघर पुख्ता थाना सोरो जिला कासगंज(उत्तर-प्रदेश) ने सड़क के बीचों बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी। महिला आरक्षी रेखा कुमारी न0 815 पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

2        अभियोग संख्या 333/19 दिनांक 07.11.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में आ0 कश्मीर सिंह न0 179 के  रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक  07.11.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम  पाली नहर में मौजूद था तो पाया कि नहर के किनारे बग्गी रोड पर कृष्ण चन्द पुत्र मंगसरू राम गांव व डाचुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 ने सडक के साथ ही सब्जी की रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी। आ0 कश्मीर सिंह न0 179 पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 281 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  45,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 4 चालान व  400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                               

     

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