सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्नन्न करने का मामला :-
अभियोग संख्या 135/19 दिनाँक 04.11.2019 अधीन धारा 283 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना वी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर में मु.आ. सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी के रुक्क पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 04.11.2019 समय 11.30 बजे प्रात: जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर निहरी बाजार में था तो पाया कि सडक पर भवन निर्माण की सामग्री पडी थी, जिससे मार्ग पर आने-जाने वालों के लिए बाधा उत्पन्न हो रही थी । इस सन्दर्भ में लल्जा देवी पत्नी श्री चेत राम निवासी निहांडी डाकघर व तहसील निहरी जिला मण्डी हि.प्र. के खिलाफ उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ है । मु.आ. सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
रास्ता रोकर मारपीट करने का मामला:-
अभियोग संख्या 196/19 दिनाँक 03.11.2019 अधीन धारा 341,323,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्री प्यार सिहं सपुत्र स्व. लाला राम निवासी गाँव खडीहार चाम्ब, डाकघर थारा, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 03.11.2019 जब यह दुकान से घर आ रहा था तो रास्ते में मुल राज से बातें कर रहा था तो विमला देवी पत्नी श्री अमीं चन्द व सरीता देवी पत्नी श्री चन्द्र मणी व विमला देवी के पुत्र ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट की । मु.आ.कमलेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 187 व उल्लंघनकर्ताओं से 28,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/- जुर्माना बसूल किया है ।
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