रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 298/19 दिनांक 01.11.19 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चेत राम निवासी घरवाण डाकघर कोटली जिला मण्डी हि0प्र0 के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 01.11.19 को सोनू पुत्र रवि सिंह निवासी गांव व डाकघर लागधार तहसील कोटली ने अपने दो दोस्तों के साथ शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0बृज भुषण पुलिस चौकी कोटली द्वारा अमल में लाई जा रही है मुकदमा में अन्वेषण जारी है ।
2 अभियोग संख्या 139/19दिनांक 01.11.19अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति दलुम्मी देवी पत्नी श्री सुहडू राम गांव वडोई डा0 पौण्टा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि कलाशी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 275 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 44,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment