आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 93/19 दिनांक 11.08.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना हटली में उ0नि0 राकेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भांबला में मौजूद था तो सुभाष सुपुत्र श्री टेक चन्द निवासी अप्पर भांबला डाकघर भांबला तहसील बलद्वाड़ा जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 9 बोतलें देसी शराब बरामद कीं । उ0नि0 राकेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना के मामले
1 अभियोग संख्या 83/19 दिनांक 11.08.19 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री भगत राम निवासी पाखरी डाकघर टाण्डू तहसील पधऱ की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.08.19 को समय करीब 6.50 बजे शाम जब यह अपनी दुकान में उपस्थित था तो एक ट्रक न0(एच0 पी053ए0-0972) जिसे ड्राईवर ओम प्रकाश सुपुत्र श्री गोहरु निवासी पपरोला तहसील बैजनाथ (हि0प्र0) चला रहा था ,तेज रफतारी से आय़ा सडक से नीचे चला गया जिस कारण उपरोक्त चालक को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 कमलेश सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 136/19 दिनांक 12.08.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति फूला देवी पत्नी स्व श्री जैसी राम निवासी घोड़-गलू डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.08.19 को जब शिकायतकर्ता नवाही को जा रही थी तो एक गाडी न0( एच0पी0 28बी0-1683) तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । उ0नि0 प्रदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 209/19 दिनांक 11.08.19 अधीन धारा 11.08.19 अधीन धारा 279, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मण दास सुपुत्र श्री किशन चन्द निवासी मलिन्डी डाकघर सिल्ली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.08.19 को समय करीब 8.30 बजे सुबह एक कार न0( एच0पी024सी0-0066) सुन्दरनगर की तरफ से तेज रफतारी से आई और किशन राम सुपुत्र श्री अमरनाथ निवासी चमनिया डाकघर रामपुर तहसील घनाई जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) उम्र 65 साल को टक्कर मार दी, जिसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 210/19 दिनांक 11.08.19 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गुलाबा राम सुपुत्र स्व0 श्री मोहन लाल निवासी चाकली डाकघर सलापड़ कलौनी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.08.19 को घनश्याम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 रमेश कुमार न0 864 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 191 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 38,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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