प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 02.08.19
सडक-दुर्घटना के मामले
1 अभियोग संख्या 130/19 दिनांक 02.08.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गुरदेव सुपुत्र श्री कर्म चन्द निवासी धानेट डाकघर थौना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.08.19 को जब यह स्कूटी न0 (एच0पी028-7638) पर सवार होकर जा रहा था तो एक मोटरसाईकिल न0 (एच0पी022टी0-9793) तेज रफ्तारी से आय़ा और शिकायतकर्ता की स्कूटी को टक्कर मार दी । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 199/19 दिनांक 01.08.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री वरूण सेन सुपुत्र श्री हुक्म सिंह निवासी हाउस न0 6/7-3 डाकघर पुंग तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.08.19 एक मोटरसाईकिल तेज रफ्तारी से आय़ा और शिकायतकर्ता की कार न0(एच0पी063बी0-1230) को टक्कर मार दी।मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 123/19 दिनांक 01.08.19 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति महराजू देवी पत्नी श्री तेज सिंह निवासी चनौता डाकघऱ ब्रांग तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 31.07.19 को कान्ता देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 178 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 49,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 4600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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