एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 87/19 दिनांक 07.08.19 अधीन धारा 20,21, 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में मु0आ0 शरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 07.08.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम तमलेड़ में मौजूद था तो मोटरसाईकिल न0 (A/F) की तलाशी करने पर राजेश शर्मा सुपुत्र श्री सोमदत शर्मा निवासी कलथर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी उम्र 30 साल व प्रीतम सिंह सुपुत्र श्री हेम राज निवासी बसवात्र डाकघऱ खुडला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी उम्र 22 साल के कब्जा से 82.68 ग्राम चरस व 3.73 ग्रांम हैरोइन बरामद की । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 79/19 दिनांक 06.08.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 आरक्षी मनोज कुमार न0 862 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 06.08.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम द्रुण में मौजूद था तो मंगल चन्द सुपुत्र श्री गोकुल निवासी द्रुंण डाकघऱ रोपा तहसील पधर जिला मण्डी की मलकियती जमीन से अबैध रुप से उगाये गये 4684 कैनाविस के पौधों को पाया ।स0उ0नि0 अशोक कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधऱ जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 135/19 दिनांक 06.08.19 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मखोली राम सुपुत्र श्री शनिश्चरु राम निवासी मालु डाकघर मोहनघाट्टी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.08.19 को काकू राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 अनिल कुमार न0 412 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक :-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री पुनीत रघु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, श्री कर्ण सिंह गुलेरिया, हि.पु.से. उप. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी, श्री चन्द्र पाल उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट व बसूधा सूद हि.प्र.से., उप. पुलिस अधीक्षक (प्रोवेशनर), तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 50 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।
बैठक के आरम्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनसील/उचित व्यवहार करने के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए, व अधीनस्थों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया ताकि मण्डी पुलिस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके ।तथा निम्नलिखित निर्देश दिये:-
1 ग्रेजुएट आरक्षियों द्वारा दिये गये अभियोंगों की समीक्षा की तथा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों का पालन करते हुये ग्रेजुएट आरक्षियों को ज्यादा से ज्यादा अभियोंग पंजीकृत करने के लिये प्रेरित करें ।
2 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में ज्यादा से ज्यादा अभियोग पंजीकृत किये जायें ।
3 ई-चालानिंग के अन्तर्गत वाहनों के अधिक से अधिक चालान किये जायें
4 ग्रेजुएट आरक्षियों द्वारा भी चालान करवाये जायें ।
5 पैंडिग अभियोंगों का निपटारा शीघ्र -अति -शीघ्र किया जाये ताकि लम्बित प्रतिशतता को कम किया जाये ।
6 बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी ने जिला के थाना प्रभारियों /पुलिस चौकी प्रभारियों को उद्घोषित अपराधियों को प्राथमिक के आधार पर पकडने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 265 व उल्लंघनकर्ताओं से 41,800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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