Sunday, August 4, 2019

CRIME REPORT ON 04 AUG.


 

सड़क दुर्घटना के  मामले

1          अभियोग संख्या 80/19 दिनांक 03.08.19 अधीन धारा 279,337  भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री श्याम लाल सुपुत्र श्री मंगलू राम निवासी धनोटू डाकघर महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायतपर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.08.19 तो जब यह नौलखा स्थित दुकान पर उपस्थित था तो एक ट्रक न0 (एन0एल0-01एन0-3484) मण्डी की तरफ  तेज रफ्तारी से जा रहा था तथा स्कूटी न0 (एच0पी0 31-4456) जिसे केशव राम चला रहा था, उपरोक्त स्कूटी राईडर  द्वारा दौराने ओवरटेक  ट्रक से टक्करा  हो गई तथा स्कूटी राईडर केशव राम के चोटें आई जिसकी बाद में दौराने ईलाज नेरचौंक मैडीकल कालेज में मृत्यू हो गई । मु0आ0  संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 93/19 दिनांक 03.08.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री विक्रम जीत सुपुत्र श्री मदन लाल निवासी सुरजपूर बाडी तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.08.19 को जब शिकायतकर्ता पठानकोट से मनाली की ओर कार न0( पी0बी0-01बी-4757) में सवार होकर जा रहा था  जब शिकायतकर्ता  औट टनल के पास पहुंचा तो एक गाडी न0(एच0पी034सी0-6748) पीछे से तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता की गाडी को टक्कर मार दी । मु0आ0 योगिन्द्र पाल न0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 277 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से  63,900/-रुपये जर्माना बसूल किया है तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व उल्लंनकर्ताओं से 1000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                                           

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