रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 203/19 दिनांक 04.08.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मेहर चन्द सुपुत्र श्री सिन्धू राम निवासी सलवाना तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.08.19 को जब शिकायतकर्ता हैहर से सलवाणा अपने घर वापिस आ रहा तो राकेश कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 204/19 दिनांक 04.08.19 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री धन्नी राम निवासी सलवाणा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक दिनांक 04.08.19 को मेहर चन्द ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत 168 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 30,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 4500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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