लोकमार्ग में बाधा डालने के मामले
1 अभियोग संख्या 6/19 दिनांक 09.01.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में मु0आ0 लोकेन्द्र सिंह न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.01.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जंजैहली बाजार में मौजूद था तो पाया कि हीरा सिंह सुपुत्र श्री हेमसिंह निवासी डौंट डाकघर जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0 ने सड़के के बींचों-बींच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उतपन्न हो रही है । मु0आ0 लोकिन्दर सिंह न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 7/19 दिनांक 09.01.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में मु0आ0 लोकेन्द्र सिंह न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.01.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जंजैहली बाजार में मौजूद था तो पाया कि डीका चन्द सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0 ने सड़के के बींचों-बींच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उतपन्न हो रही है । मु0आ0 लोकिन्दर सिंह न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला के साथ क्रूरता का मामला
अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 10.01.19 अधीन धारा 498(ए0), 504, 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना में शिकायतकर्ता श्रीमति प्ररणीता कुमारी पत्नी श्री राजीव निवासी 198/01 जवाहर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक शिकायतकर्ता की शादी पारम्परिक रीति-रिवाज के साथ बर्ष 2015 में हुई थी लेकिन शादी के कुछ समय के बाद शिकायतकर्ता के पति , ससुर व सास ने शिकायतकर्ता से दहेज की मांग करके शिकायतकर्ता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित करना शुरु कर दिया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 07/18 दिनांक 09.01.19 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रेम कुमार सुपुत्र श्री शरवण कुमार निवासी खरोह डाकघर पपलोग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.01.19 को राज कुमार व किशन चन्द ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 06/19 दिनांक 09.01.19 अधीन धारा 323, 324, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री लेहरु राम निवासी टिक्करु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.01.19 को हाचू राम सुपुत्र श्री गुरुमुख निवासी टिक्करु तहसील जोगिन्द्रनगर व उसके पुत्र व पुत्री ने शिकायतकर्ता से मारपीट की। मु0 आ0 विजेन्द्र कुमार न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 07/19 अधीन धारा 09.01.19 अधीन धारा 323, 324 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जय चन्द सुपुत्र श्री हाचू राम निवासी टिक्करु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.01.19 को प्रेम सिंह ने शिकायतकर्ता के पिता के साथ मारपीट की । मु0 आ0 विजेन्द्र कुमार न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 अभियोग संख्या 11/19 दिनांक 09.01.19 अधीन धारा 323, 324, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विमला देवी पत्नी श्री गोपाल सिंह निवासी घट्टा डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.01.19 को कमला देवी ने शिकायकर्ता के साथ मारपीट की। स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 06/19 दिनांक 09.01.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की बेटी को कोई नामालुम व्यक्ति भगा कर ले गया है । उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 332 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 68,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300 /-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 10,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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