आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 44/2021 दिनांक 26.03.2021 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनिय पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में प्रभारी /निरीक्षक राजेश कुमार विशेष अन्वेषण इकाई-II मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत राजेश कुमार उर्फ संजू सपुत्र श्री जगत राम निवासी गाँव व डाकघर पलोग, तहसील सरकाघाट , जिला मण्डी (हि.प्र.) की दुकान की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 6 बोतलें देशी शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है।
धोखाधड़ी का मामला
अभियोग संख्या 32/20 दिनाँक 06.03.2020 अधीन धारा 420,467,468,471, 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना गोहर में पंजीकृत थाना हुआ था । इस अभियोग के अन्तर्गत अभियुक्त टेक चन्द सपुत्र श्री शंकर निवासी गांव लोट डाकघर नाण्डी तहसील चच्योट जिला मण्डी एवं टुलकू राम सपुत्र श्री शेर सिंह गाँव बल्यान्डा डाकघर लम्बाथाच तहसील चच्योट जिला मण्डी द्वारा विकलांगता पैन्शन लगवाने के नाम पर लोगों के जाली अपंगता प्रमाण पत्र रुपये 16000/- प्रति प्रमाण पत्र बनवाये गये थे एवं विकलांगता पैन्शन पैंशन प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र तहसील कल्याण अधिकारी गोहर के कार्यालय में जमा भी करवा दिये गये थे । गहन अन्वेषण के दौरान ये प्रमाण पत्र जाली पाये गये हैं । इस अभियोग के 8 अभियुक्तों की जमानत याचिकायें माननीय अदालत द्वारा दिनाँक 25.03.2021 को मंजूर कर ली गई हैं, अभियोग में एक अभियुक्त अभी नाबालिग है । मुख्य अभियुक्त टेक चन्द को गोहर पुलिस द्वारा दिनाँक 25.03.2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं माननीय न्यायलय द्वारा उसे दिनाँक 01.04.2021 तक न्यायिक हिरासत में में भेज दिया है ।
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