रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच करने का मामला
1. अभियोग संख्या 46/21 दिनांक 29.03.2021 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.द.स. पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंकुश शर्मा सपुत्र श्री सुरेन्दर कुमार निवासी गांव जाजर कुकैन डाकघर ब्राडता तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.03.2021 जब शिकायतकर्ता रीसा में होली खेल रहा था को नीतेश, नोनु, और कमलेश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली-गलौच और मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
2. अभियोग संख्या 24/21 दिनाँक 30.03.2021 अधीन धारा 452,147,149,323,504,427,120 बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना जंजैहली में शिकायतकर्ता डाक्टर अभिनव चौहान चिकित्सा अधिकारी नागरिक अस्पताल बगसैड की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 29.03.2021 समय 11.30 बजे रात कुछ लोगों द्वारा इनके कमरे में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर इनके व इनके भाई के साथ मारपीट,गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी गई । अभियोग में हमींद्र कुमार सपुत्र श्री लेख राम निवासी कोटला खरोला डाकघर बस्सी तहसील चच्योट जिला मण्डी , भीष्म सिंह सपुत्र श्री देवी सिहं गांव बह , डाकघर शिकावरी तहसील थुनाग जिला मण्डी , पक्षेय कुमार सपुत्र श्री लेख राम कोटला खरोला डाकघर बस्सी तहसील चच्योट जिला मण्डी , नागेन्द्र पाल सपुत्र श्री तारा चन्द निवासी गांव मुराग डाकघऱ शिकावरी तहसील थुनाग जिला मण्डी को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उपरोक्त अभियुक्तों को माननीय अदालत द्वारा 3 दिन तक ( 30.03.2021 से 01.04.2021 तक ) पुलिस हिरासत में रखने के आदेश हुए है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
लोक मार्ग में बाधा डालने के मामले
1. अभियोग संख्या 75/21 दिनांक 29.03.2021 अधीन धारा 283 भा.द.स. पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि.प्र. में मुख्य आरक्षी भव देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पण्डोह बाजार में था तो पाया कि बरकत अली सपुत्र श्री रमजान अली निवासी लच्छमण पुर डाकघर गुरवता तहसील नानपारा जिला बैराइच उतर प्रदेश ने बाजार में रेहड़ी लगा रखी थी, जिससे यातायात व आमजन को चलने में परेशानी हो रही थी ।अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण की कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है।
2. अभियोग संख्या 76/21 दिनांक 29.03.2021 अधीन धारा 283 भा.द.स. पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि.प्र. में मुख्य आरक्षी श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पण्डोह बाजार में था तो पाया कि राजेन्द्र कुमार सपुत्र श्री धर्म दास निवासी गांव सयोगी डाकघर सरोआ तहसील चच्योट जिला मण्डी हि.प्र. ने बाजार में रेहड़ी लगा रखी थी जिससे यातयात व आमजन को चलने में परेशानी हो रही थी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण की कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
3. अभियोग संख्या 77/21 दिनांक 29.03.2021 अधीन धारा 283 भा.द.स. पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि.प्र. में प्रभारी /स.उ.नि. बृज भुषण पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों साथ गश्त पर मुकाम कोटली चौंक पर था तो पाया कि पवन कुमार सपुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गांव अरनोडी डाकघर व तहसील कोटली जिला मण्डी हि.प्र. ने चौंक पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगा रखी थी जिससे यातायात व आम जन को चलने में परेशानी हो रही थी। अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण की कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 46/2021 दिनांक 29.03.2021 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना हटली जिला मण्डी हि.प्र. में अन्वेषणाधिकारी स.उ.नि. बृज लाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत एक गुप्त सुचना के आधार पर गंगा राम सपुत्र श्री पोहलो राम निवासी गांव भरनाल डाकघर ढलवान तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी हि.प्र. की दुकान से 12 अदद बोतलें देशी शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण की कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है।
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