रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 95/19 दिनांक 29.08.19 अधीन धारा 323, 325, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति राधा देवी पत्नी स्व0 श्री मस्तराम गौतम निवासी चौगान डाकघर चौगान डाकघर पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.08.19 को हेमलता ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । मु0आ0 बीरबल सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 518 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 85,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 14,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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