Friday, June 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 JUNE


1. सड़क हादसे का मामला-

1.अभियोग सँख्या 78/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पी0 ए0 आर0 ततापानी जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.06.2017 को कालंगर में सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर जब यह मौका पर गया तो इसने देखा कि मोहर सिंह सुपुत्र नेत्र सिंह निवासी रिक्की डा0 बान्थल त0 करसोग जिला मण्डी अपनी कार नं0 CH-O1Y-3218 में चण्डीगढ़ से करसोग आ रहा था तो समय करीब 3.00 बजे दिन जब यह कालंगर के पास पहुंचा तो यह अपनी कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा व कार सड़क से 200 फीट नीचे जा गिरी जिससे उसको चोटें आई हैं । स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पी0 ए0 आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. पति व उसके रिश्तेदारो द्वारा क्रूरता का व्यवहार व आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला-

1.अभियोग सँख्या 174/17 दिनांक 30.06.2017 दिनांक 498ए, 306, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता सन्नी कुमार सुपुत्र धुघर सिंह निवासी दयाड़ी डा0 टिल्ली त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी बड़ी बहिन की शादी निवासी सुका कुन के साथ दिनांक 03-06-17 को दुर्गा मन्दिर भटवाड़ में हुई थी । परन्तु शादी के कुछ समय बाद इसकी बहिन ने इसे बतलाया कि इसका पति रोज शराब पीकर घर आता है तथा इसके साथ मारपीट करता हैं व इसके सास ससुर भी इसको तंग करते है । दिनांक 30-06-17 को समय करीब 05.45 बजे सुबह इसकी बहिन की ननंद ने इसे बतलाया की इसकी बहिन ने अपने कमरे में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली हैं । उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 229 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,800/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2300/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

Thursday, June 29, 2017

CRIME REPORT ON 29 JUNE


1.पति तथा पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रुरतापुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 28.06.2017 दिनांक 498 ए , 34  भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला  शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2016 में हुआ है। शादी के बाद से ही इसका पति, सास व ससुर इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताङित करते हैं व दहेज की माँग करते हैं। सहायक उप निरिक्षक चिरंजी लाल प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.सङक हादसे का मामलेः-

1.अभियोग सँख्या 99/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सत्या शर्मा पत्नी श्री गोपाल शर्मा निवासी गाँव थल्ली डा0 सुन्नी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.06.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम दाल वाउडी से पानी भर रही थी तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 32-3238 चैलचौक की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 145/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजु राम सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी निवासी गाँव भरमौट डा0 सिल्हणु तहसील चच्योट  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.06.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात यह अपने मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 32 ए 0180 पर मण्डी की तरफ आ रहा था चक्कर में यह मोटरसाईकिल खडा करके सङक के किनारे फोन सुन रहा था तो उसी समय एक जीप मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसको टक्कर मार दी व जीप चालक जीप को सहित मौका से भाग गया जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण  कर रहे हैं।

3. विधि विरुद्ध जमाव व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 173/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 147, 149,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता हैप्पी ठाकुर सुपुत्र श्री पुर्णिया निवासी निवासी गाँव व डा0 कोटली तहसील सदर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.06.17 को समय करीब 12.00 बजे दिन यह मण्डी बस अड्डा से कालेज की तरफ जा रहा था तो उसी समय हिमाँशु, संजय, विक्रम, पुष्पेन्द्र, मनोज पाण्डे तथा पंकज ने लात मुक्कों के साथ इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी विशाल कंवर अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस  अभियोग का अन्वेषण  कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 105 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20,600/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 800/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

Wednesday, June 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 JUNE 2017



करसोग में उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी का कार्यालय खुलने बारेः-

 

1.हिमाचल प्रदेश सरकार ने करसोग में उप-मण्डल पुलिस अधिकारी की तैनाती कर दी है तथा श्री रामकरण, उप-पुलिस अधीक्षक (हि0पु0से0) ने बतौर उप-मण्डल पुलिस अधिकारी कार्यभार संभाल लिया है। इस कार्यालय के खुलने से करसोग उप-मण्डल में कानुन व्यवस्था और सुदृढ होगी तथा उप मण्डल के दुर-दराज के क्षेत्र के लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण हेतु जिला मुख्यालय नंही आना पडेगा। स्थानीय जनता अपनी शिकायतों के निवारण हेतु उप-मण्डलीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय करसोग में सम्पर्क कर सकती है।

 

2. आबकारी अधिनियम के मामलाः-

1.अभियोग संख्या 111/17 दिनांक 27-06-17 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0 नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के  रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.06.17 को  समय करीब 04.45 बजे दिन जब ये अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गरोडु में गश्त डयुटी पर मौजूद था तो उन्हे गोपनीय सुचना प्राप्त हुई कि दलीप चन्द सुपुत्र कालु राम निवासी गांव गरोडु  तहसील जोगिन्द्रनगर अपनी दुकान में देशी शराब बेचता है दौराने तलाशी उसकी दुकान से 11 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1 व 01 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। स0 उ0 नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 172/17 दिनांक 27-06-17 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में नि0 सुनील कुमार प्रभारी थाना सदर के  रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.06.17 को  समय करीब 07.00 बजे शाम जब ये अन्य पुलिसकर्मियों के साथ तल्याहङ में गश्त डयुटी पर मौजूद था तो उन्हे गोपनीय सुचना प्राप्त हुई कि नरेन्द्र पाल  सुपुत्र स्व. तारा चन्द निवासी गांव लभाण डा0 तल्याहङ तहसील सदर जिला मण्डी अपनी चाय की दुकान में शराब बेचता है दौराने तलाशी उसकी दुकान से 04 बोतल देशी शराब व 01 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। नि0 सुनील कुमार प्रभारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः—

1. अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 28-06-17 अधीन धारा 451,341,323,356,34 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पुनम पत्नी श्री हरदयाल निवासी गाँव कुआ नाल डा0 महोग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.06.2017 को 10.30 यह अपनी दुकान में थी तो पवन कुमार व उसकी पत्नी विद्या देवी व उसकी माँ ने इसकी दुकान में घुसकर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। जब यह शिकायत दर्ज करवाने जा रही थी तो इन तीनों ने करसोग बाजार में दोबारा इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। स0उ0नि0 कृष्ण चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या112/17 दिनांक 28-06-17 अधीन धारा 342,323,504,506 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति अनु देवी पत्नी श्री संजय कुमार निवासी गाँव मझवाङ डा0 जलपेहङ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.06.2017 को समय करीब 10.30 बजे रात इसके पति ने इसे कमरे में बन्द कर दिया व गाली गलौच किया तथा लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी मनवीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिनद्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 157 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,500/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 600/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

Tuesday, June 27, 2017

CRIME REPORT ON 27 JUNE

 

1.पति या पति के रिशतेदारों द्वारा पत्नी के साथ क्रुरतापुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 171/17 दिनांक 27.06.2017 अधीन धारा 498 ए भा0 द0 स0 महिला पुलिस थाना सदर मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बाडी गुमाणु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी बहन का विवाह वर्ष 2003 में हुआ है। शादी के बाद से ही इसका जीजा इसकी बहन को मानसिक रुप से परेशान करता है व मारपीट करता है । उप निरीक्षक मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. आबकारी अधिनियम के मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 110/17 दिनांक 26-06-17 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0 नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के  रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26.06.17 को  समय करीब 09.00 रात जब ये अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जिमजिमा में गश्त डयुटी पर मौजूद था तो उन्हे गोपनीय सुचना प्राप्त हुई कि पृथ्वी चन्द सुपुत्र आमी चन्द निवासी गांव जिमजिमा डा0 दुल तहसील जोगिन्द्रनगर अपनी दुकान में देसी शराब बेचता है दौराने तलाशी उसकी दुकान से 12 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1 बरामद हुई है। उ0 नि0 सुशील कुमार  अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-

1.अभियोग संख्या 144/17 दिनांक 27-06-17 अधीन धारा 341,323,504, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्री देवी राम सुपुत्र श्री भुँड राम निवासी गाँव घरवासङा डा0 बग्गी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-06-17 को समय करीब 09.00 बजे रात में अपने घर के पास पडे पत्थरों को इक्कठा कर रहा था तो उसी समय इसके भाई तारा चन्द व महेन्द्र पाल वहाँ पर आये व इसे पत्थऱ वहाँ रखने को मना किया तथा इसके व इसकी पत्नी के साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। मु0आ0 राजेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.अभियोग संख्या 170/17 दिनांक 26-06-17 अधीन धारा 447,451,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री भगवान दास सुपुत्र स्व. श्री संत  राम निवासी म0न0 246 वार्ड न0 13 गुरूद्वारा मोहल्ला मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसने वर्ष 2007 में कशमीर सिंह सुपुत्र नन्दु निवासी नेला तहसील सदर से जमीन खरीदी है दिनाक 21.06.2017 को इसने अपनी खरीदी हुई जमीन को तारों का बाङ लगाया था जब  दिनांक 23.06.2017 को यह अपनी जमीन में गया तो बाङ के किसी ने तोड दिया था इसने शक जाहिर किया है कि कशमीर सिंह, पवन कुमार व प्रकाश चन्द निवासी नेला ने इसकी जमीन में घुसकर बाङ को नुकसान पहुँचाया है।उप निरीक्षक हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. सङक हादसे का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 143/17 दिनांक 26-06-17 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-06-17 को समय करीब 12.10 बजे दिन एक कैंटर न0 एच0आर0 55 टी 4500 डडौर की तरफ से बडी तेज गति से आई व नागचला के पास मोटरसाईकिल चालक को टक्कर मार दी जिस कारण मोटरसाईकिल चालक को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी चौधरी राम अन्वेषणाधिकारी यातायात वीट न0 3 इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 143 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,600/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2100 /-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

 

                                                                                                                

Monday, June 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 JUNE


1. अपहरण के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 141/17 दिनांक 25.06.2017 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.06.2017 को इसकी नावालिग बेटी विना बताये घर से कहीं चली गई है। इसे पुरा शक है कि इसकी बेटी को भाल चन्द निवासी राजगढ शादी करने की नीयत से भगा कर ले गय़ा है। । निरीक्षक संजीव सूद प्रभारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 169/17 दिनांक 26.06.2017 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.06.2017 को जब यह काम से घर वापिस आया तो इसकी नावालिग बेटी घर पर नहीं थी इसने उसे हर जगह ढुढाँ पर अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसने शक जाहिर किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को भगा कर ले गय़ा है। उप निरीक्षक हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्ड़ोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.पति व पति के रिशतेदारों द्वारा प्रताङना का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 21/17 दिनांक 26.06.2017 अधीन धारा 498, 506 भा0 द0 स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला  शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह वर्ष 2007 में ज्योति प्रकाश निवासी मण्डी के साथ हुआ है। शादी के एक वर्ष  बाद से ही इसका पति इसे मानसिक रुप से परेशान करता है व दहेज की माँग करता है जिस कारण यह वर्ष 2014 से अपने मायके में ही रह रही है। मुख्य आरक्षी रामचन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.धोखाधडी व कुटकरण का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 26.06.2017 अधीन धारा 420,467,468,471 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता कुशल चन्द सुपुत्र श्री हरिया राम निवासी मेन वाजार करसोग वार्ड न0 3 तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वर्ष 2015-16 में राज कुमार, DFO करसोग तथा मनी चन्द, BO ने पाँगणा खण्ड में कशमल की जङों को जाली दस्तावेज बनाकर उखाडा है। उप निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पाँगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-

1.अभियोग संख्या 98/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी श्री हरीया राम निवासी गाँव जैल डा0 जाच्छ तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह अपने खेतों से काम करके वापिस अपने घर आ रही थी तो परमा राम ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गालीगलौच व मारपीट की  है जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 25.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गीता देवी  पत्नी श्री भुप सिहं निवासी गाँव दान डा0 बग्गी  तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.06.2017 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः बवली देवी इसके खेतों में टमाटरों को नुकसान पहुँचा रही थी जब इसने ऐसा करने से मना किया तो बवली ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा कुछ देर के वाद धर्मेंद्र कुमार, अदान सिंह , पवन कुमार व तन्नु डण्डा लेकर आये व इसके व इसके पति भीम सिंह के साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी नेक राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 142/17 दिनांक 25.06.2017 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चेत राम सुपुत्र श्री नकबिनु निवासी गाँव कथयाल डा0 कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.06.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम संजु सुपुत्र श्री पुष्प राज निवासी बह तहसील बल्ह जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सङक हादसे का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 142/17 दिनांक 26-06-17 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लाल चन्द सुपुत्र श्री बंसी राम निवासी गाँव अपर वरछवाङ डा0 सुरजपुरवारी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-06-17 को समय करीब 11.15 बजे दिन यह वरछवाङ में अपनी सब्जी की दुकान में हाजिर था तो उसी समय एक बोलेरो पिक अप न0 एच0पी0 72बी 4194 नवाही की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व सरकाघाट की तरफ से आ रहे मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 28 ए 3928 को टक्कर मार दी जिस कारण मोटरसाईकिल चालक राहुल सकलानी को चोटें आई हैं। उप नि0 ठाकुर दास, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 140/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 279भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गोपाल सिंह सुपुत्र श्री ब्रिकम राम निवासी गाँव चलखा डा0 भंगरोटु तहसील बल्ह  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25-06-17 को समय करीब 10.00 बजे दिन इसने अपनी गाडी न0 एच0पी0 33 बी0 8203 फोरलेन के किनारे खडी की थी तो इसी समय एक कार न0 एच0आर0 29 एजी 9707 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व इसकी गाडी को टक्कर मार दी । उप नि0 विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 133 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20900/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1500 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 750/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया।

 

 

                                                                                                              

Sunday, June 25, 2017

CRIME REPORT ON 25 JUNE


1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-

1.         अभियोग संख्या 138/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 452,341,323,504,506,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना वल्ह में शिकायतकर्ता कर्म सिंह  निवासी घट्टा डा0 कुम्मी त0 वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-06-17 को समय करीब 09.00 बजे शाम यह अपने रिस्तेदारों को छोडने के बाद वापस  अपने घर रहे थे तो  उस समय ईन्द्र सिंह वहाँ पर आया व उसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की  तथा जान से मारने की धमकी दी । तथा उसके बाद  दुवारा ईन्द्र सिंह  व उसके दो वेटे  विक्की और जोनी ने इसके घर  में घुसकर  दुबारा इसके साथ मारपीट की। मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 341, 323,504,506 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना वल्ह में शिकायतकर्ता गीता देवी पत्नी भीम सिंह निवासी दान डा0 वग्गी त0 वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-06-17 को समय करीब 07.00 बजे सुवह बवली देवी हमारे ख़ेत में टमाटरो को नुकशान कर रही थी जब मैने उसे  रोकने की कोशिश की  तो उसने मेरा रास्ता रोककर मेरा दराट के  साथ मारपीट की तथा उसके बाद धमेन्द्र, अदान सिंह. पवन और तनु  वहां आई व उन्होनें भी इसके साथ मारपीट की । । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. आबकारी अधिनियम के मामला

1.         अभियोग संख्या 168/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 39 अधिनियम  के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0न0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी थाना सदर के  रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि  आज दिनांक 24.06.17 को  समय करीब 1 बजे दिन समय  अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गश्त डयुटी स्कोडी पुल पर मौजूद था तो उन्हे गोपनीय सुचना प्राप्त हुई कि  रीना देवी पत्नी श्री सुखदेव निवासी सनयारढी  अपनी दुकान में देसी शराब बेचती है  दौराने तलाशी उसकी दुकान से 10 लीटर अबैध शराब बरामद हुआ।

 

 4.एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  का मामला

अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा  18 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  के तहत पुलिस थाना औट  जिला मण्डी में उप निरीक्षक लाल सिंह प्रभारी थाना  के रुक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.06.17 को  समय करीब 9.37 बजे रात यह  अन्य पुलिसकर्मचारियों के साथ पनारसा पहुंचा तो उन्हे वहां साजन चौहान  नामक व्यक्ति  मिला जिसने बताया कि यह  श्री मति कमला देवी  पत्नी भीमे राम निवासी पनारसा के घर में बतौर किरायेदार रहता है। इस घर में छ: कमरे है।  जिसने  आगे बतलाया कि उस घर के एक कमरा में ताला  लगा है  और  उस कमरे के अन्दर बहुत मात्रा में अफीम के डोडे किसी अनजान व्यक्ति ने रखे हुये  हैं । जब उन्होने  कमरे का ताला गवाहों के सामने  खोलकर कमरे को चैक किया तो कमरे के अन्दर से 24 कि0 132 ग्रां0 अफीम के डोडे बरामद किये गये ।  

5. अपहरण का मामला

अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 365, 120(B) भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर में एक शिकायतकर्ता  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि  मुकेश    उसके परिजन  इसकी पत्नी को अगवाकर ले गये  हैं । उप0नि0 जयलाल प्रभारी थाना धर्मपुर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 110 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 19,100/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 33 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

                                                                                                                       


Saturday, June 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 JUNE


1. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 137/17 दिनांक 23-06-17 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता गौरव मेहता सुपुत्र शावन्तरा कुमार निवासी मकान नं0 332 सेक्टर 15 पंजकुला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह अपनी गाड़ी नं0 HR03U-0613 में परिवार सहित चैलचौक जा रहा था जब यह कनसा चौक पंहुचा तो अचानक एक इनोवा कार नं0 HP02K-1146 तेज रफ्तारी में बग्गी की ओर से आई व इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी । उ0नि0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-

1.         अभियोग संख्या 74/17 दिनांक 24-06-17 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता मन्जू कुमारी सुपुत्री लीलाधर निवासी कपदयास डा0 ततापानी त0करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह जंगल की ओर घास लाने जा रही थी तो निर्मला देवी वहां आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ दराट व पत्थरों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पी0ए0आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 75/17 दिनांक 24-06-17 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता निर्मला देवी निवासी कपदयास डा0 ततापानी त0करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह जंगल से घास लेकर वापिस घर जा रही थी तो गोदावरी, लता, लीला देवी वहां आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा उसके बाद सीमा, सीता ओर मंन्जू भी वहां आई व उन्होनें भी इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पी0ए0आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 23-06-17 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता सावित्री देवी पत्नी बालक राम निवासी रोपड़ी डा0 धवाल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय 06.15 बजे शाम जब यह अपने खेतों की और जा रही थी तो उसी समय कान्ता देवी व उसकी पति जगदीश वहां आये व इसका रास्ता रोककर वात मुक्कों के साथ मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग संख्या 119/17 दिनांक 24-06-17 अधीन धारा 451, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता रणवीर सिंह सुपुत्र सुरत सिंह निवासी होआ डा0 दलास त0 आनी जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 2-06-17 को समय करीब 10.15 बजे रात जब यह अपनी दुकान कान्गू में मौजूद था तो दो व्यक्ति अमित कुमार निवासी सलापड़ व अनिल कुमार निवासी कान्गू इसकी दुकान के अन्दर आये व इसके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. लोक संम्पति को नुकसान पंहुचाने का मामला-

1.         अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 23-06-17 अधीन धारा 3 पी0डी0पी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता सुनील कुमार मोहिन्दरू सहायक अभियन्ता उप मण्डल लोक निर्माण विबाग कमान्द जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने कान्ढलू में लगी विमोचन पट्टिका व स्तम्भ को तोड़ दिया है । स0उ0नि0 लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 205 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,900/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 06 चालान व 12,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

                                                                                                                       

Friday, June 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 JUNE

1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

 

1.      अभियोग संख्या 56/17 दिनांक 23.06.17 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री सरण दास निवासी गाँव जुलग डा0 बथेरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.06.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम नन्द लाल व उसके भाई धर्म चन्द ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है मारपीट से इसे चोटें भी आई हैं। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर अपराधिक बल के प्रयोग का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 23.06.17 अधीन धारा 354, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि नरेन्द्र कुमार सुपुत्र नानक चन्द निवासी गाँव तरयाम्बला डा0 लौंगणी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी उस पर तेजाब फैंकने तथा जान से मारने की धमकी देता है। सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. शिशु के माता-पिता द्वारा शिशु का परित्याग करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 166/17 दिनांक 22.06.17 अधीन धारा 317 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पुजा पत्नी श्री दीपक ठाकुर निवासी गाँव व डा0 रिस्सा तहसील सरकाघाट वर्तमान में स्टाफ नर्स जोनल अस्पताल मण्डी शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.06.2017 को कोई नामालुम व्यक्ति नवजात वालिका को शिशु स्वागत केन्द्र में छोड गया है। उप निरीक्षक कुलदीप सिंह पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 207 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1,14,900/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 1800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

        

 


 

 

Thursday, June 22, 2017

CRIME REPORT ON 22 JUNE


1.रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामले-

1.अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 22.06.2017 अधीन धारा 323, 341, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता पिंकी देवी पत्नी देवी सिंह निवासी गाँव व डा0 संगलवाडा तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 11.00 बजे दिन यह अपनी बेटी के साथ तुगाँधार में अपने खेतों में काम कर रही थी तो जस्सी देवी व उसके पति चमन लाल, बेटा चेत राम व रक्षा सभी निवासी कुथाह डा0 जंजहैली ने इनका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मापरपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 तरुण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 97/17 दिनांक 22-06-17 अधीन धारा 341, 323, 427, 504, 506, 509,144, 147, 148, 149 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति जस्सी देवी पत्नी श्री चमन लाल निवासी गाँव कुथाह डा0 जंजहैली तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  20.06.2017 को यह परिवार सहित कुथाह से जंजहैली आ रही थी समय करीब 10.30 बजे दिन जब यह लस्सी में पहुँची तो वहाँ पर पिंकी देवी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ दराट व डण्डे लेकर आये व इनका रास्ता रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग किया व कार के साथ तोड फोड की व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक गोपाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.अभियोग संख्या 165/17 दिनांक 22.06.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कौली देवी पत्नी श्री चमारु राम निवासी गाँव व डा0 कोटली तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22.06.2017 को यह अपनी बहु के साथ समय करीब 12.30 बजे दिन अपनी घासणी में काम कर रही थी तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 33 डी 2082 मण्डी की तरफ से बडी तेज गति से कोटली की तरफ आई व तेज रफ्तारी के कारण उपरोक्त कार पट्टनाल मोड से नीचे गिर गई जिस कारण एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। मु0आ0 रवि कान्त  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 22.06.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री भीमा राम निवासी गाँव फगयार डा0 कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.06.2017 को समय करीब 08.50 बजे रात यह नौण पुल के पास खडा था तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 32 बी 3284 कान्ढा की तरफ से बडी तेज गति से आई व तेज रफ्तारी के कारण मोटरसईकिल सहित नौण पुल से निचे गिर गया जिस कारण मोटरसाईकिल चालक सन्नी निवासी गोहर को चोटें आई हैं। मु0आ0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थान गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 136/17 दिनांक 21.06.2017 अधीन धारा 279, 337, 304( ए) भा0 द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चेतन गुप्ता सुपुत्र श्री नरोतम राम निवासी गाँव चण्डयाल डा0 गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.06.17 को समय करीब 05.30 बजे शाम यह लोअर बगला में खडा था तो उसी समय एक टिप्पर न0 एच0पी0 65 बी 1011 दौंधी लिक रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 की तरफ बडी तेज रफ्तारी से आया व एक मेटरसाईकिल न0 एच0पी0 28 ए 2922 को टक्कर मार दी जिस कारण मोटरसाईकिल चालक रवि कुमार की मौका पर ही मौत हो गई व पीछे बैठी लडकी प्रियंका को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी नेक राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. धोखाधडी का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 83/17 दिनांक 21.06.2017 अधीन धारा 420 भा0 द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हुक्म चन्द सुपुत्र श्री रोशन लाल  निवासी गाँव लोअर बहली डा0 अप्पर बहली तहसील


सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि विरेन्द्र बहादुर सिंह सुपुत्र श्री बहादुर निवासी 16 श्रीजीनगर, जशोदा कालोनी, मक्रपुरा बडोदरा गुजरात ने मुम्वई में भारतीय खुफिया विभाग में नौकरी दिलवाने का नियुक्ति पत्र देकर 25000/- रुपये धोखाधडी से लिये हैं। उ0नि0 जगदीश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.  इलेक्ट्रानिक माध्यम से अश्लील संदेश भेजने का मामलाः

1. अभियोग संख्या 109/17 दिनांक 21.06.2017 अधीन धारा 67 IT Act पुलिस थाना जोगिन्द्ररनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि प्रेम राणा सुपुत्र सुनील कुमार निवासी गाँव हरड भेडु डा0 चौंतडा ने दिनाक 04.06.17 को फेस बुक मैसेंजर पर अश्लील संदेश भेजे हैं। निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना जोगिनद्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 255 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 28,200/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 06 चालान व 14000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

        

 

 


 

Wednesday, June 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 JUNE


1.रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामले-

1.         अभियोग संख्या 164/17 दिनांक 20-06-17 अभीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में बेगी देवी पत्नी गुडू राम निवासी सगराहण डा0 पुरानी मण्डी त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब यह अपने खेतों में काम करने जा रही थी तो इसका भतीजा वहां आया व इसके साथ गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 140/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 325, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीवान चन्द सुपुत्र शंकर दास निवासी दरकोली डा0 पौण्टा त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  12-06-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपनी वेटी नीलम के साथ घर के साथ ही बने मन्दिर के पास मौजूद था तो प्रेम चन्द व उसका बड़ा बेटा निखिल वहां आये तथा इसके साथ गाली गलौच करने लगे, निखिल ने डण्डे से इसकी टांग में मारी व इसके पिता प्रेम चन्द ने इसके सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया तथा ईंट से इसकी बेटी के बाजू पर भी प्रहार किया जिससे इस दोनों को चोटें आई हैं । उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3          अभियोग संख्या 141/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 451, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेघा देवी पत्नी सोनी राम निवासी जरल डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  20-06-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह अपने घर के आंगन में बैठा था तो अनिल कुमार सपुत्र जगदीश चन्द निवास जरल डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट, उसकी पत्नी सोनू देवी व राहुल कुमार सुपुत्र दलीप निवासी कठोगन इसके  घर के आंगन में आये तथा इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.            अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नारायण सिंह सपुत्र 
परमा राम निवासी कटारू डा0 संगलवाड़ा त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह घर जा रहा था
 तो तनु कुमार सुपुत्र दिले राम निवासी  कटारू डा0 संगलवाड़ा त0 थुनाग जिला मण्डी वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी
 । मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग संख्या 117/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 324, 506 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बेसरी राम सुपुत्र काला राम निवासी चकली डा0 सलापड़ त0 सुन्दरनगरर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को इसके बेटे कमलेश कुमार ने इसके साथ कांच की बोतल के साथ मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई हैं तथा इसे जान से मारने की धमकी भी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 93/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 279 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पुष्प राज सुपुत्र महेश कुमार निवासी नारहली डा0 गोहर त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 8.15 बजे रात यह अपनी गाड़ी में गोहर से घर जा रहा तो एक कार नं0 HP 01M-1327 व एक स्कुटर नं 0 HP 32A-1857 इसकी गाडी के आगे चल रही थी तो कार नं0 HP 01M-1327 के ड्राईवर ने अचानक ब्रेक लगाई जिस कारण स्कुटर उपरोक्त कार से टक्करा गया । मु0आ0 हेम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 199 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30, 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

        

 


 

 

 

Tuesday, June 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 JUNE


1. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.        अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 19-06-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती शौनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो सुमित्रा देवी पत्नी नरायण सिंह वहां आई तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 82/17 दिनांक 19-06-17 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी पत्नी नरायण सिंह निवासी निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो शौनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी वहां आई तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 135/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार सुपुत्र गुलाब चन्द निवासी एफ-13/2446 नेहरू कालोनी अमृतसर पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 08.45 बजे रात जब यह ढाबन जा रहा था तो एक काले रंग की स्कोर्पियो गाड़ी आई जिसमे बैठे कुछ लोगो ने इसके साथ गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.        अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र स्व0 अख्तर अली निवासी मौहल त0 व जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 12.30 बजे रात जब यह बस नं0 PB01A-7683 को लेकर जा रहा था तो जब यह पुराना बस स्टैण्ड सुन्दरनगर के पास पंहुचा तो एक कार नं0- HP52A-0702 तेज रफ्तारी में सिनेमा चौक की तरफ से आई व बस को टक्कर मार दी जिससे कार में बैठे 04 लोगों को चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 197 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 36,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

         

 

 

 

Monday, June 19, 2017

CRIME REPORT ON 19 JUNE


1.सङक हादसे का मामलाः

1.      अभियोग सँख्या 56/17 दिनांक 19.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जाहीद  सुपुत्र लतिफ खान  निवासी गाँव डीनक डा0कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.06.2017 को समय करीब 04.50 बजे शाम जब यह ट्रैकटर ड्राईवर यासिम सुपुत्र जाकिर हुसैन  निवासी गाँव डीनक डा0कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के साथ ट्रैकटर न0 एच पी0 33 बी0 9770 में गसौड से वापिस पंडोह आ रहे थे ,जब यह गौड नाले के पास पहुंचे तो ट्रैकटर ड्राईवर ने ट्रैकटर से नियंत्रण खो दिया और ट्रैकटर को ढांख के साथ टकरा दिया जिस कारण ट्रैकटर सड़क पर उल्टा हो गया यह हादसा ट्रैकटर ड्राईवर की लापरवाही के कारण हुआ है । जिससे  इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बाली चौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 125 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,500/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

         

 


 

 

Sunday, June 18, 2017

CRIME REPORT 18 JUNE 2017

1.ले भगाने का मामला

1.         अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 17-06-17 अधीन धारा 363 भा0द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में एक शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-06-17 को इसका बेटा व उम्र 17 वर्ष घर से एच0पी0एस0एस0 स्कुल सरकाघाट गया था परन्तु वह घर लौट कर नही आया हैं। उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 134/17 दिनांक 17-06-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 को तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-06-17 को समय करीब 08.30 बजे रात यह डडौर से नेरचौक आ रहा था तो जब यह चामुण्डा कालोनी के पास पंहुचा तो मण्डी की तरफ से एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 31बी-1222 तेज रफ्तारी में आई  व सड़क पर सकिट होकर गिर गई जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.गृह अतिचार, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 17-06-17 अधीन धारा 323, 325, 427, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता कुमारू राम सुपुत्र नोता राम निवासी नगवाईं त0 औट जिला मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-06-17 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने घर पर मौजूद था तो एक टाटा 407 टैम्पो राहा लिंक रोड से नगवाईं की ओर तेज रफ्तारी में आया व इसके घर के लेन्टर तो टक्कर मार दी जब यह व इसका बेटा सुनील कुमार उनको रोकने गये तो वह वहां से भाग गये । इन्होनें उनका पीछा किया व थोड़ा आगे जाकर टैम्पों को रोक दिया जिसमें अनवर अली टैम्पो को चला रहा था तथा उसका भाई रैहमत अली इसके साथ बैठा था दोनो ने टैम्पो से उतर कर इसके साथ व इसके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी जिससे इन्हैं चोटें आई हैं । मु0आ0 सत्या प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 72/17 दिनांक 17-06-17 अभीन धारा 451, 323, 506, 356 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता कमला देवी पत्नी सुरेश कुमार निवासी घयाणी डा0 माहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-06-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम सीमा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासी घयाणी डा0 माहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी इसके खेतों में आई व इसके साथ गाली गलौच व पत्थर से मारपीट करने लग गई तथा इसे व इसके परिवार को जान से मारने की धमकियां देने लगी । मु0आ0 वृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 224 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 59,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 28 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2900 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

Saturday, June 17, 2017

Crime Report on 17 June 2017


 

1. सङक हादसे के मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 115/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बसंत सिंह सुपुत्र श्री भगत राम गांव मझधार, डा0 सलवाणा, तह0 सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 6.30 बजे शाम जब  यह सलवाणा में अपने घर के पास खडा था तो उसी समय एक जीप न0 एच0पी0 31-4498 सलवाणा की तरफ से बडी तेज गति से आई व तेज रफ्तारी के कारण चालक ने जीप पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण जीप 250 फुट गहरी खाई में गिर गई। जिससे जीप में सफर कर रहे 05 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 114/17 दिनाक 16.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारीयों के साथ चवाडी में उपस्थित थे तो गुप्त सुचना के आधार पर बावु राम सुपुत्र श्री डुमणु राम निवासी गाँव चवाडी डा0 वायला तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 1590 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई। सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. गृह अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 54/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन 452, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति केसरी देवी पत्नी श्री गोविन्द राम निवासी गाँव सनसोई डा0 पनारसा तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 10.00 बजे प्रातः यह अपने कमरे में मौजूद थी तो उसी समय कान्ता देवी पत्नी श्री भोले राम निवासी गाँव सनसोई डा0 पनारसा तहसील औट इसके कमरे में आई व इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 199 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 23,100/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 600 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है।

Friday, June 16, 2017

Crime Report on 16 June

1. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता पुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 20/17 दिनाक 15.06.2017 अधीन धारा 498 ,506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह वर्ष 2005 में हुआ है, शादी के वाद से इसका पति, सास व ससुर मानसिक एंव शारीरिक रुप से प्रताडित करते है तथा दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक अत्ती देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी  इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 106/17 दिनाक 16.06.2017 अधीन धारा 498 ए ,506 भा0द0स0 व 3 अनुसुचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम  के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर कि शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2016 में पवन कुमार सुपुत्र श्री रेवत राम निवासी गाँव बालकरुपी तहसील जोगिन्द्रनगर के साथ अन्तर्जातीय विवाह हुआ है शादी के वाद से ही इसका पति, सास व ससुर दहेज का माँग करते हैं व जातिसुचक शब्द कहकर प्रताडित करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

2.बलात्कार का मामला:-

 1.  अभियोग संख्या 135/17 दिनाक 15.06.2017 अधीन धारा 376, 506(2) भा0द0स0  पुलिस थाना सरकाघाट में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 01-05-2017 को समय करीब 4.00 बजे जब यह अपने खेतों से घास लेकर घर वापिस आ रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया हैं व जान से मारने की धमकी दी है ।स0 उ0 नि0 राजेश कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला :-

1. अभियोग सँख्या 162/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 353,332,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता महिला आरक्षी रेखा देवी न0 148 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 15-06-17 को समय 4.30 बजे  शाम को जब यह पुलिस थाना सदर मण्डी में डियुटी पर तैनात थी तो उसी समय थाना में एक महिला मिना पत्नी सतीश कुमार निवासी गाँव डोला डा0 व जिला जिंन्द हरियाणा ने इसके सरकारी कार्य मे बाधा डाली व गाली गलौच किया है । स0 उ0 नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें -

 

1.अभियोग सँख्या 113/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 143,186 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में

निरीक्षक गुरबचन सिंह प्रभारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिंनाक 15-06-17 को समय 2.00 बजे दिन की चतरोखडी में अधिवक्त्ता रवि पाठक व रमा वर्मा ने सुन्दरनगर से नालनी रोड को बन्द किया था तथा सरकारी सेवक के कर्तब्य निर्वहन में  भी बाधा उत्पन्न की है । स0 नि0 नन्द लाल  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग सँख्या 80/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री योग राज सुपुत्र श्री महेन्द्र पाल  निवासी गाँव सकराह डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन  यह सब्जी छोडने के वाद जाट नाला से वापिस आ रहा था तो  दीपक, पिंकु, विक्की व बीनु ने इसका रास्ता रोककर 500 रुपये माँगे जब इसने देने से मना किया तो उन्होने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.अभियोग सँख्या 137/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा 451, 323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द निवासी गाँव तताहर डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 07.30 बजे प्रातः राजेन्द्र सुर्यवंशी  ने इसके घर के आँगन में आकर इसके पति के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 5. सङक हादसे के मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 134/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल निवासी गाँव कुकैहण डा0 जमणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 12.30 बजे दिन यह भाँवला में उपस्थित था तो इसने सङक में जोर की आवाज सुनी व आवाज सुनकर यह मौका पर गया तो देखा कि कार न0 एच0पी0 29-9888 बतैल की तरफ से आई व जे0सी0वी0 न0 एच0पी0 16-4285 के साथ टकरा गई। यह हादसा कार चालक दलेर सिंह की लापरवाही से हुआ है। मुख्य आरक्षी चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 136/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बलवीर सिंह सुपुत्र श्री बकोतरा राम निवासी गाँव थास्का डा0 मुहम्दपुर जिला यमुनानगर हरीयाणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को यह अपनी जीप न0 एच0पी0 21 टी 9702 में  अम्व से वापिस आ रहा था समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह प्लासी मोड के पास पँहुचा तो एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 31 ए 8638 तेज रफ्तारी से आया व इसकी जीप के साथ टकारा गया। उप निरीक्षक श्याम लाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 138/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा  279 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भारती राणा सुपुत्र श्री कृष्ण लाल राणा निवासी ननावाँ डा0 रोपडी तहसील सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को यह अपनी जीप न0 एच0पी0 28ए 6602 में सरकाघाट से आ रहा था जब यह ट्रैफिक लाईट के पास पँहुचा तो लाल वती के कारण रुका हुआ था उसी समय हि0प0प0नि की बस न0 एच0पी0 28 ए 2293 पीछे से आई व इसकी खडी जीप को पीछे से टक्कर मार दी । मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 206 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 70800/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।