Monday, December 31, 2018

CRIME REPORT ON 31 DEC.


  वन अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या  136/18 दिनांक 31.12.18 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व अधीन धारा 41, 42 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में उ0नि0 सुभाष चन्द प्रभारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 31.12.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी मुकाम द्रंग में मौजूद था तो एक ट्रक न0 एच0पी0 12डी0-4007 की तलाशी के दौरान ट्रक ड्राईवर लायक राम सुपुत्र श्री बाटो राम निवासी रिया डाकघर गलोट तहसील नालागढ़ जिला सोलन हि0प्र0 के कब्जा से 540 बिरोजा के टीन अबैध रुप से बरामद किये । उ0नि0 सुभाष चन्द प्रभारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना के  मामलेः-

1          अभियोग संख्या 194/18 दिनाक 30.12.2018 अधीन धारा 279, 337, 338, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 शिकायतकर्ता श्री प्रकाश सपुत्र श्री नरपत राम निवासी गांव केलोधार, डाकघर  व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.12.2018 को समय करीब 03.30 बजे शाम जब यह डुन्गा नाला के पास मौजूद था तो समय एक कार जिसका नम्बर एच0पी0 62-1862 जो कि करसोग से केलोधार की तरफ आ रही थी जिसे पंकज कुमार सपुत्र श्री मोती राम निवासी गांव जोहड़, डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी व उम्र 25 साल चला रहा था व इसके साथ दो अन्य व्यक्ति क्रमशः सुनील कुमार सपुत्र श्री चमन लाल निवासी गांव जोहड़ व उम्र 18 साल व लक्की सपुत्र श्री बांकू राम निवासी पल्याड, डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी व उम्र 16 साल भी साथ थे । उपरोक्त कार चालक इसे बहुत ही तेज रफ्तारी से चला रहा था । जब ये डुन्गा नाला के पास पंहुचे तो कार सड़क से नीचे करीब 350 मीटर गहरी खाई में गिर गई । जिससे ये तीनों घायल हो गये । सुनील कुमार उपरोक्त को आगामी इलाज हेतू आई0जी0एम0सी0 शिमला के लिये  रैफर किया जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई । यह हादसा उपरोक्त कार के चालक की लापरवाही व तेज रफ्तारी के कारण हुआ है । स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

2          अभियोग संख्या 225/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रताप सिह सपुत्र श्री मलारी राम निवासी मकान नं0 199ए/1 कोटलू देहरी, डा0 चतरोखड़ी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.12.2018 को समय करीब 09.10 बजे सुबह सलाह के पास एक कार नं0डी0एल0-8-सी0ए0के0-245जो कि बिलासपुर  की तरफ से बहुत तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही थी ने एक कार नं0 एच0पी0 01एम 2272 को जोर से टक्कर मारी जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

3        अभियोग संख्या 190/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 279,304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री मेहर सिह सपुत्र श्री जबरु राम निवासी गांव जंदरेहड़, डाकघर रकोल, तहसील निहरी, जिला मण्डी हि0प्र0 हाल प्रधान ग्राम पंचायत बंधली की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.12.2018 को सुबह के समय जंदरेहड़ के गांववासी ने ग्रांम पंचायत प्रधान को सूचना दी की जंदरेहड़ के पास एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल कुमार शर्मा सपुत्र श्री गणेश लाल शर्मा निवासी शास्त्री नगर कुल्लू की मौका पर मौत हो गई है । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

 

4          अभियोग संख्या 334/18 दिनांक 30.12.18 अधीन धारा 2379,337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187  मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना  बल्हल जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति मधु पत्नी श्री विजय कुमार निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  जब यह अपने पति के साथ स्कूटी न0 एच0पी0 3ई0-2612 पर सवार होकर हटगढ़ जा रही थी तो  नलसर के पास एक अल्टो कार   तेज रफ्तारी से आयी और शिकायतकर्ता की स्कुटी को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता व उसके पति को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

स्त्री लजा भंग व मारपीट का मामलाः-

अभियोग संख्या 195/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 354, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.12.2018 को समय करीब 08.45 बजे सुबह जब यह बान्थल में अपने रिस्तेदार के घर पर मौजूद थी तो उसी समय हेत राम निवासी बान्थल वहां आया व इसके साथ छेड़छाड़ की तथा इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 साहब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

रास्ता रोककर मारपीट  करने के  मामले -

1          अभियोग संख्या 169/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्रीमति प्रभी बीबी पत्नी स्वर्गीय श्री करीम खान गाँव भडयार डाकघर ब्राँग तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 व उम्र 80 साल की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.12.2018 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अपने आंगन में मौजूद थी तो इसकी बहू ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2          अभियोग संख्या न0 374/18 दिनांक 30/12/18 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 शिकायतकर्ता श्री पदम सिंह सुपुत्र श्री कृपा राम गांव कनोग डाकघर रेहडधार तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 उम्र 46 वर्ष  की शिकायत पर  थाना हुआ कि दिनांक 29/12/2018  को एक लडके ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0 आ0 सचिन कुमार न0 887 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  142 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  22,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत  5 चालान व 500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Sunday, December 30, 2018

CRIME REPORT ON 30 DEC.


 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 372/18 दिनांक 29.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0दं0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति विद्या देवी पत्नी श्री जय चन्द निवासी गांव चडयारा डा0 गुटकर त0 सदर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.12.18 को  चम्पा देवी निवासी चडयारा ड0 गुटकर त0 सदर मण्डी जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता व उसके पति के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 विशाल कंवर न0 63 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 373/18 दिनांक 29.12.2018 अधीन धारा 323,324,506 भा0दं0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति चम्पा देवी  पत्नी हरीश कुमार निवासी गांव चडयारा डा0 गुटकर त0 सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जयचन्द सुपुत्र श्री फागणु राम और उसकी पत्नी विद्या देवी निवासी चडयारा ड0 गुटकर त0 सदर मण्डी जिला मण्डी ने शिकातकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 नारायण चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 176 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  40,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम  के अन्तर्गत 11 चालान व  1100/-रुपये  जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                                          

 

Saturday, December 29, 2018

CRIME REPORT ON 29 DEC


 गृह-अतिचार व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

 अभियोग संख्या  167/18 दिनांक 28.12.18 अधीन धारा 451, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र श्री हरि चन्द निवासी डेढल डाकघर सिद्वपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता  सिद्धपुर में स्थित ठेका शराब की दुकान में बतौर सेल्समैन काम करता है दिनांक 28.12.18 को  पंकि व रिंकु ने  शिकायतकर्ता  की  शराब की दुकान  में प्रवेश करके शिकायतकर्ता  के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 तिब्वती राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1          अभियोग संख्या 168/18 दिनांक 28.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  पंकी कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री खेम सिंह निवासी ततोहली डाकघर सिंद्घपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.12.18 को  संजय कुमार सेल्समैन ठेका शराब धर्मपुर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की जिस कारण उसे चोटें आई हैं ।  मु0आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2          अभियोग संख्या  135/18  दिनांक 28.12.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी  में गोपाल सिंह सुपुत्र श्री शोभा राम निवासी कूट डाकघर कमान्द तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.12.18 को  रत्तन कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।  मु0आ0 बलराज न0 544 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

3        अभियोग संख्या 370/18 दिनांक 29.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504  भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शान्ता कुमार पुत्र श्री हेम राज चन्देल गांव द्रमण डाकघर रोपडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  28.12.18 को जब यह सौलीखडड मण्डी गया था तो  विजय कुमार ने अपन दोस्तों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4        अभियोग संख्या 371/18 दिनांक 29.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार पुत्र गुलाब सिह निवासी गाँव चडयारा डाकघर गुटकर तहसील  सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.12.18 को शान्ता कुमार व उसके साथियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 सचिन कुमार न0 887अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 223/18 दिनांक 28.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति हेमा ठाकुर पत्नी श्री गुरदेव सिंह निवासी पलौन डाकघर जलपैहड़ जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.12.18 को जब यह अपने पति के साथ कार न0 एच0पी0 43-0144 में सवार होकर घर जा रही थी तो भट्टा के नजदीक सामान लेने के लिये पैदल उतर कर सड़क को पार कर रही थी तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0  एच0पी029ए0-3961 जिसे रमन शर्मा सुपुत्र श्री पिताम्बर लाल शर्मा निवासी मकरियाणा तहसील जोगिन्द्रनगर चला रहा था  तेज रफ्तारी से आय़ा और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं ।  उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  224 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  49,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  9 चालान व  900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, December 28, 2018

CRIME REPORT ON 28 DEC.


 आबकारी अधिनियम का मामला

 अभियोग संख्या 189/18 दिनांक 27.12.18  अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 कुलदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.12.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जनोल में मौजूद था तो  खूब राम सुपुत्र श्री बृज लाल निवासी बान्धी डाकघर रकोल तहसील निहरी जिला मण्डी के कब्जा से 7 बोतलें  देसी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना के मामले

1          अभियोग संख्या 312/18 दिनांक 27.12.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देशराज सुपुत्र श्री दत्ता राम  निवासी सरकीधार तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.12.18 को जब यह बस न0 एच0पी0 28सी0-0342 पर सवार होकर रिवालसर जा रहा था तो मोटर साईकिल न0 एच0पी028ए0-6387 तेज रफ्तारी से आया और बस को टक्कर मार दी जिस कारण आशीष कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गढयारणू व खूब राम सुपुत्र श्री कश्मीर चन्द निवासी नलोग  को चोटें आई हैं ।  स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 320/18 दिनांक 27.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम  पुलिस थाना  सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता  श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री मनसुख निवासी बसन्गी डाकघर बालीचौकी  जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.12.18 जब यह ड्राईवर के साथ बस न0 एच0पी0 63-9359  मनाली से दिल्ली की ओर आ रहा था  तो पुंग के पास एक ट्क हराबाग की ओर से तेज रफ्तारी  से आया  और बस को ट्क मार दी । उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 27.12.18 अधीन धारा 147,149,342,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तेज सिंह सुपुत्र श्री भूप सिंह निवासी कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  उत्तम चन्द, गुडडी देवी, हमरी देवी रोहित व श्याम लाल ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच किया तथा कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विरेन्द्र कुमार न0 892 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर  मामले का अन्वेषण कर रहे  है

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत   289 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 93,900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व  9400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                           

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Thursday, December 27, 2018

CRIME REPORT ON 27 DEC.


गृह-अतिचार का मामला

अभियोग संख्या 193/18 दिनांक 27.12.18 अधीन धारा 447 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धर्मेन्द्र गुप्ता सुपुत्र श्री भवानी दत्त निवासी पुराना बाजार करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि खुशी राम, मनोहर लाल, अमर चन्द ,काहण चन्द व धर्म सिंह ने  शिकायतकर्ता की जमीन से उसकी इजाजत के बिना करसोग से शोपा के लिये सड़क निकाल दी । स0उ0नि0 साहिब सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 367/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भगत राम सुपुत्र श्री आमका राम निवासी हाउस न0 155/05 विजय पैलेस मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.12.18  को जब यह मण्डी से पण्डोह के लिये कार न0 एच0पी0-33ई0-9909 से जा रहा था तो बस न0 एच0पी0-66-2110 ने पास लेते समय शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी ।स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 368/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 341, 323, 355  भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में रवि शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुन शर्मा निवासी हाउस न0 52/02 पुरानी मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 25.12.18 को जब यह मण्डी से रंधाड़ा के लिये आ रहा था तो पंकू, निशु व जगदीश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 गुलाब सिंह न0 405 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  264 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 74,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  2 चालान व  200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व  4500/-रुपये जुर्माना बसूल  किया है ।

 

                                                                                                                     

Wednesday, December 26, 2018

CRIME REPORT ON 26 DEC.

 

 ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 311/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 23.12.18 को उसकी बेटी  स्कूल के लिये गई थी परन्तु घर वापिस न आई जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी रिश्तेदारी में सभी जगह ढूंढा परन्तु कहीं भी दस्तेआव न हुई । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

 सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 331/18 दिनांक 25.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विपिन कुमार सुपुत्र श्री धनेश्वर ठाकुर निवासी चाकली डाकघर दियारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह हटगढ से मोटर साईकिल न0 एच0पी0-82-2187 पर सवार होकर आ रहा था तो  धनोटू की ओर से गाडी न0 एच0पी065-4527 तेज रफ्तारी से आयी और शिकायतकर्ता की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता व उसके दो मित्रों को चोटें आई हैं । उ0नि0 नोख सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 137/18 दिनांक 26.12.18 अधीन धारा 341, 147, 506  भा0द0स0 पुलिस थाना  औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जीवन राम सुपुत्र श्री ठाकुर दास निवासी दारल वर्तमान में सुपरवाईजर एफकोन कम्पनी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.12.18 को जब यह थलौट की तरफ आ रहा था तो  उसी समय ललित कुमार प्रधान सीटू युनीयन ने 6/7 व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मानक स0उ0नि0 सन्तोष कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  286 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 67,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  कोटपा अधिनियम  के अन्तर्गत 10 चालान व  1000/-रुपये  जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत  5 चालान व रुपये 9000/-जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

                                                                                                                                     

 

Tuesday, December 25, 2018

Crime Report on 25 Dec

 आबकारी अधिनियम के मामले

 

1.      अभियोग संख्या 123/18 दिनांक 24.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायमण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चैलचौक बाजार में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर दिनेश कुमार सपुत्र श्री गोबिन्द राम निवासी घरवासडा, डाकघर बग्गी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी के कब्जा से 6 बोतलें अंग्रेजी शराब व 1 बोतल देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 नारायमण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1.     अभियोग संख्या 309/18 दिनांक 24.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता सरला देवी पत्नी श्री कशमीर सिंह निवासी कुलघाणी, डाकघर गाहर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.12.2018 समय 1 बजे शाम  सपना देवी पत्नी श्री राजेश कुमार, ज्योति देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, शीला देवी पत्नी श्री बृज लाल, निर्मला देवी पत्नी श्री राकेश कुमार और बोरी देवी पत्नी दिले राम ने शिकायतकर्ता के साथ  मारपीट व गाली-गलौच  की । मु.आ.विपन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 310/18 दिनांक 24.12.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता ज्योति देवी, शीला देवी व प्रोमिला निवासी कुलघाणी, डाकघर गाहर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.12.2018 सरला देवी पत्नी श्री कशमीर सिंह निवासी कुलघाणी, डाकघर गाहर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी व उसकी बेटी ने शिकायतकर्ताओं के साथ  मारपीट व गाली-गलौच  की । मु.आ.विपन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

                        चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  212 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 55,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 20 चालान व 2000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2चालान व 200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

Monday, December 24, 2018

Crime Report on 24 Dec

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 366/18 दिनांक 24.12.18 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी में निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 24.12.2018 समय करीब 12.05 बजे दिन  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम बस स्टैंड मण्डी में मौजूद था तो मनोज कुमार सपुत्र  श्री प्रेम सुख निवासी थनेडा मुहल्ला मण्डी, जिला मण्डी के कब्जा से 24.47 ग्राम हेरोइन  बरामद की । स.उ.नि. राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 आबकारी अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 84/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.12.18 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जंजैहली बाजार में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर धनदेव सपुत्र श्री तुला राम निवासी तुंगाधार, डाकघर जंजैहली, तहसील थुनाग जिला मण्डी के कब्जा से 10 अंग्रेजी शराब व 12 बोतले बीयर की
बरामद की । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.      अभियोग संख्या 133/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमाँद के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.12.18 समय करीब 4.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम खलबूट में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गादास सपुत्र श्री लहालू राम निवासी गाँव खलबूट, डाकघर बथेरी, उप-तहसील कटौला जिला मण्डी के कब्जा से 4000 मिली लीटर अबैध शराब
बरामद की । स0उ0नि0 मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमाँद इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.      अभियोग संख्या 134/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमाँद के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.12.18 समय करीब 4.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम खलबूट में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर सरवण कुमार सपुत्र श्री श्याम चन्द निवासी नगयाण, डाकघर बथेरी,  उप-तहसील कटौला जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मिली लीटर अबैध शराब
बरामद की । स0उ0नि0 मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमाँद इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.      अभियोग संख्या 330/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 राज कुमार  प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.12.18 समय करीब 5.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम दिल्लू चौक में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर लेख राम सपुत्र श्री तुलसी राम निवासी गांव व डाकघर गागल,  तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 3 बोतलें अबैध शराब
बरामद की । स0उ0नि0 राज कुमार  प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

मारपीट करने के मामले

1.     अभियोग संख्या 308/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 325, 323,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता मेघा देवी पत्नी श्री बक्सी राम निवासी कोलनी, डाकघर ढलवाण, तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.12.2018 समय 6.30 बजे शाम  ईश्वर दास  सपुत्र श्री लेख राम , दौलत राम सपुत्र श्री ईश्वर दास, विशाल दास सपुत्र श्री रमेश व राजीव कुमार सपुत्र श्री किशन चन्द ने शिकायतकर्ता के साथ  मारपीट की । उ.नि. लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.     अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 451,323,504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना धर्मपुर में जगदीश चन्द पुत्र श्री शैरू राम निवासी गांव लंगेहड डाकघर गियुन तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.12.2018 समय 5.00 बजे रवि कुमार पुत्र श्री जय सिंह गांव लंगेहड तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0  ने शिकायतकर्ता के आंगन में प्रवेश कर उसके साथ व उसकी बेटी के साथ  मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ.प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3.     अभियोग संख्या 122/18 दिनांक 23.12.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता नांडी देवी पत्नी श्री राजकुमार निवासी रतेहडी, डाकघर चच्योट, तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि ईन्द्रा देवी ने शिकायतकर्ता के साथ  मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

                        चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  182 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 34,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 1500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

Sunday, December 23, 2018

Crime Report on 23 Dec

          आबकारी अधिनियम के मामले

 

1.     अभियोग संख्या 364/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0  राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.12.18  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर हीरा सिंह सपुत्र श्री देवी रुप निवासी चढीयारा, डाकघर गुटकर जिला मण्डी के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0  राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 365/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0  रमेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी शहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.12.18  समय 7.10 बजे शाम मुकाम पुरानी मण्डी में जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो  यशपाल कपूर सपुत्र श्री मुरारी लाल कपूर निवासी मकान नं.  157/2, पुरानी मण्डी, जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतलें देशी शराब व 12 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद की । उ0नि0  रमेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.     अभियोग संख्या 121/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रतेहडी में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर इन्द्रा देवी पत्नी श्री बुद्धी सिंह निवासी रतेहडी, डाकघर व तहसील चच्योट जिला मण्डी के कब्जा से 2250 मि.ली. अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.     अभियोग संख्या 163/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.12.18 समय 7.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त व यातायात चैकिंग पर मुकाम मण्डप में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर सीता राम सपुत्र श्री मेहर सिंह निवासी गांव चौकी डाकघर टौर जाजर, तहसील धर्मपुर जिला मण्डी जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 राज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.     अभियोग संख्या 306/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.12.18 समय 4.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बतैल में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर प्रकाश चन्द सपुत्र श्री मिलखी राम निवासी गाँव व डाकघर भाँबला तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी के कब्जा से 800 मि.ली. देशी शराब300 मि.ली. अंग्रेजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.     अभियोग संख्या 307/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.12.18 समय 5.40 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री बालम राम निवासी लुनी जोल, डाकघर रोपडी, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के कब्जा से 4125 मि.ली. देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 315/18 दिनांक 22.12.18 अधीन धारा 20,21 व 29 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर, जिला मण्डी में मु.आ. गिरधारी लाल नं. 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.12.2018 समय करीब 11.05 बजे प्रात:  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम पुंग में बराये नाकाबन्दी मौजूद था तो एक कार को चैक करने पर उसमे सवार कशीश कुमार सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी धरवाथु, डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी व अकांकशा पुत्री श्री नवीन सेन निवासी गांव व डाकघर महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 0.600 मिलीग्राम हेरोइन  व 1.500 मिलीग्राम चरस बरामद की । । मु.आ. संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

          सरकारी कर्मचारी  के कर्तव्य पालन में बाधा डालने का मामला

अभियोग संख्या 316/18 दिनांक 22.12.18 अधीन धारा 353,506 भा.दं.सं. पुलिस थाना सुन्दरनगर, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पवन कुमार जम्वाल, प्रधानाचार्य महाराजा लक्षमणसेन महाविद्यालय सुन्दरनगर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.12.18 समय 1.30 बजे शाम संजय शर्मा , सहायक प्रवक्ता भौतिक विज्ञान ने  शिकायतकर्ता की डियूटी में बाधा उत्पन्न की व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  294 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 40,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 18,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है 

Saturday, December 22, 2018

Crime Report on 22 Dec

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

 

1.     अभियोग संख्या 216/18 दिनांक 21.12.2018 अधीन धारा 341, 323  भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता धर्मी देवी पत्नी श्री हरिया राम निवासी द्रुबल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.12.2018 समय             9.30 बजे प्रात: जब यह मुकाम गलु में कार्य कर रही थी तो दिनेश ठाकुर सपुत्र श्री काहन सिहं निवासी गाँव नागन, डाकघर द्रुबल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की ।

 

2.     अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 22.12.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506,34  भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता राधा देवी पत्नी श्री नीलमणी निवासी बाग, डाकघर व तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.12.2018 समय 9.30 बजे रात  जब यह घर वापिस जा रही थी तो रामा देवी व दो अन्य महिलाओं ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट , गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3.     अभियोग संख्या 119/18 दिनांक 21.12.2018 अधीन धारा 341, 323,504, 34  भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता हिरा लाल सपुत्र श्री दिलू राम निवासी गाँव खनयारी, डाकघर काण्डा, तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह घर वापिस जा रहा था तो पवन कुमार व दो अन्य व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच की । मु.आ. विरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

                        चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  224 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 33,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 16,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।