Monday, December 31, 2018

CRIME REPORT ON 31 DEC.


  वन अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या  136/18 दिनांक 31.12.18 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व अधीन धारा 41, 42 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में उ0नि0 सुभाष चन्द प्रभारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 31.12.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी मुकाम द्रंग में मौजूद था तो एक ट्रक न0 एच0पी0 12डी0-4007 की तलाशी के दौरान ट्रक ड्राईवर लायक राम सुपुत्र श्री बाटो राम निवासी रिया डाकघर गलोट तहसील नालागढ़ जिला सोलन हि0प्र0 के कब्जा से 540 बिरोजा के टीन अबैध रुप से बरामद किये । उ0नि0 सुभाष चन्द प्रभारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना के  मामलेः-

1          अभियोग संख्या 194/18 दिनाक 30.12.2018 अधीन धारा 279, 337, 338, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 शिकायतकर्ता श्री प्रकाश सपुत्र श्री नरपत राम निवासी गांव केलोधार, डाकघर  व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.12.2018 को समय करीब 03.30 बजे शाम जब यह डुन्गा नाला के पास मौजूद था तो समय एक कार जिसका नम्बर एच0पी0 62-1862 जो कि करसोग से केलोधार की तरफ आ रही थी जिसे पंकज कुमार सपुत्र श्री मोती राम निवासी गांव जोहड़, डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी व उम्र 25 साल चला रहा था व इसके साथ दो अन्य व्यक्ति क्रमशः सुनील कुमार सपुत्र श्री चमन लाल निवासी गांव जोहड़ व उम्र 18 साल व लक्की सपुत्र श्री बांकू राम निवासी पल्याड, डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी व उम्र 16 साल भी साथ थे । उपरोक्त कार चालक इसे बहुत ही तेज रफ्तारी से चला रहा था । जब ये डुन्गा नाला के पास पंहुचे तो कार सड़क से नीचे करीब 350 मीटर गहरी खाई में गिर गई । जिससे ये तीनों घायल हो गये । सुनील कुमार उपरोक्त को आगामी इलाज हेतू आई0जी0एम0सी0 शिमला के लिये  रैफर किया जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई । यह हादसा उपरोक्त कार के चालक की लापरवाही व तेज रफ्तारी के कारण हुआ है । स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

2          अभियोग संख्या 225/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रताप सिह सपुत्र श्री मलारी राम निवासी मकान नं0 199ए/1 कोटलू देहरी, डा0 चतरोखड़ी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.12.2018 को समय करीब 09.10 बजे सुबह सलाह के पास एक कार नं0डी0एल0-8-सी0ए0के0-245जो कि बिलासपुर  की तरफ से बहुत तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही थी ने एक कार नं0 एच0पी0 01एम 2272 को जोर से टक्कर मारी जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

3        अभियोग संख्या 190/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 279,304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री मेहर सिह सपुत्र श्री जबरु राम निवासी गांव जंदरेहड़, डाकघर रकोल, तहसील निहरी, जिला मण्डी हि0प्र0 हाल प्रधान ग्राम पंचायत बंधली की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.12.2018 को सुबह के समय जंदरेहड़ के गांववासी ने ग्रांम पंचायत प्रधान को सूचना दी की जंदरेहड़ के पास एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल कुमार शर्मा सपुत्र श्री गणेश लाल शर्मा निवासी शास्त्री नगर कुल्लू की मौका पर मौत हो गई है । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

 

4          अभियोग संख्या 334/18 दिनांक 30.12.18 अधीन धारा 2379,337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187  मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना  बल्हल जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति मधु पत्नी श्री विजय कुमार निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  जब यह अपने पति के साथ स्कूटी न0 एच0पी0 3ई0-2612 पर सवार होकर हटगढ़ जा रही थी तो  नलसर के पास एक अल्टो कार   तेज रफ्तारी से आयी और शिकायतकर्ता की स्कुटी को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता व उसके पति को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

स्त्री लजा भंग व मारपीट का मामलाः-

अभियोग संख्या 195/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 354, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.12.2018 को समय करीब 08.45 बजे सुबह जब यह बान्थल में अपने रिस्तेदार के घर पर मौजूद थी तो उसी समय हेत राम निवासी बान्थल वहां आया व इसके साथ छेड़छाड़ की तथा इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 साहब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

रास्ता रोककर मारपीट  करने के  मामले -

1          अभियोग संख्या 169/18 दिनाक 31.12.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्रीमति प्रभी बीबी पत्नी स्वर्गीय श्री करीम खान गाँव भडयार डाकघर ब्राँग तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 व उम्र 80 साल की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.12.2018 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अपने आंगन में मौजूद थी तो इसकी बहू ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2          अभियोग संख्या न0 374/18 दिनांक 30/12/18 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 शिकायतकर्ता श्री पदम सिंह सुपुत्र श्री कृपा राम गांव कनोग डाकघर रेहडधार तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 उम्र 46 वर्ष  की शिकायत पर  थाना हुआ कि दिनांक 29/12/2018  को एक लडके ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0 आ0 सचिन कुमार न0 887 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  142 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  22,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत  5 चालान व 500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

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