Wednesday, August 14, 2019

CRIME REPORT ON 14 AUG.


 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 73/19 दिनांक 13.08.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.08.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जडोल में मौजूद था तो  उत्मो देवी पत्नी श्री गंगा  राम निवासी हलीण डाकघर जडोल तहसील थुनाग जिला मण्डी की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 800 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

लोकमार्ग में वाधा पहुंचाने का मामला

अभियोग संख्या 125/19 दिनांक 13.08.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में आरक्षी पंकज कुमार न0 728 पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.03.19  को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम   पांगणा बाजार में मौजूद था तो पाया कि दुर्गेश सुपुत्र श्री लक्ष्मी दास निवासी पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 ने सड़क के साथ ही दुकान का सामान रखा था जिस कारण पैदल चलने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। आरक्षी पंकज कुमार न0 728 पुलिस चौकी पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 84/19 दिनांक 13.08.19 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति हिमा देवी पत्नी स्व0 श्री मनोहर लाल निवासी बंदीश डाकघर कटौला  तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  13.08.19 को  शान्ता देवी निवासी बंदीश  व रितिका ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।  मु0आ0 शरवण कुमार न0 42 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 261 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 55,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 22 चालान व 2200/-रुपये जर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                         

   

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