Monday, August 19, 2019

CRIME REPORT ON 19 AUG.

 


 लोकमार्ग में वाधा पहुंचाने का मामला

अभियोग संख्या 230/19 दिनांक 18.08.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मु0आ0 ठाकुर दास न0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चक्कर में मौजूद था तो त्रिमल सुपुत्र श्री गंगा राम निवासी नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) ने सड़क के साथ में ही रेहड़ी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 ठाकुर दास न0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 86/19 दिनांक 19.08.19 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मौसम सुपुत्र श्री नूर जमाल निवासी बडौन डाकघर कटौला तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.08.19 को मोहम्मद सफी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की जिस कारण उसे चोटें आई हैं  मु0आ0 अमृत लाल न0 413 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2       अभियोग संख्या 87/19 दिनांक 19.08.19 अधीन धारा 341,323,504  भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोहम्मद सफी सुपुत्र श्री फातू  निवासी बडौन डाकघर कटौला तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.08.19 को मौसम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 अमृत लाल न0 413 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3       अभियोग संख्या 139/19 दिनांक 18.08.19 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री रत्तन चन्द निवासी सैण डाकघर सूरजपूर-बाडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.08.19 को अंकु  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 चालान व  24,800/-उल्लघनकर्ताओं से रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 7000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                                

 

 

 

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