रास्ता मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले
1. अभियोग संख्या 95/22 दिनाँक 7.6.22 अधीन धारा 325,323,427,504,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता भीम सिंह सपुत्र श्री ढोकल राम निवासी गंगोत्री, तहसील लडभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि यह बी.एस.एफ में सेवारत है एवं इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ है दिनाँक 9.5.2022 जब जल शिक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता पानी की सप्लाई को चैक करने आये हुए थे थो प्रितम व उसके पुत्र सोनु तथा किशोरी वहां पर आये व इसके साथ मारपीट करने लगे जब शिकायतकर्ता की पत्नी बीच –बचाव में आई तो रघुवील व सन्नी ने उसका मोबाईल फोन तोड़ दिया तथा गंदी गालियाँ दी । नागरिक अस्पताल लड़भडोल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को लगी चोटें सख्त किस्म की है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
2. अभियोग संख्या 134/22 दिनाँक 7.6.22 अधीन धारा 451,323,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता केसर सिंह सपुत्र श्री बंगालू राम गांव अलग डाकघर कोट तहसली कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 6.6.22 समय करीब 3 बजे दिन इसका लड़का देवेन्द्र कुमार अपने साले खेम चन्द सपुत्र जालमू , निवासी गांव व डाकघर समराहण , तहसील कोटली, जिला मण्डी व एक अन्य दोस्त (नाम नामालूम) के साथ इसके घर में आये व इसके मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
3. अभियोग संख्या 59/22 दिनाँक 7.6.22 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता शीला देवी पत्नी श्री युव राज निवासी गाँव प्रीती, डाकघर धरमोड़, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बालक राम सपुत्र श्री धरसु राम निवासी गाँव प्रीती, डाकघर धरमोड़ उप-तहसील बग्शयाड जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
पोक्सो अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 58/22 दिनाँक 7.6.2022 अधीन धारा 354,354 ए भा.दं.सं. व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस पुलिस थाना करसोग में एक नाबालिग लड़की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ । इस अभियोग का आरोपी जिला शिमला का रहने वाला है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 172/22 दिनाँक 7.6.22 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में उप.नि. राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत हरि राम सपुत्र श्री कांशी राम गांव जजरौत डाकघर बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 2 लीटर अवैध शराब बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
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