रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले:-
1. अभियोग संख्या 55/2022 दिनांक 29.05.2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता संजीव ठाकुर सपुत्र श्री कश्मीर सिंह निवासी गांव बल्ह डाकघर बल्ह जोली तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.2022 को कुलदीप ठाकुर व अजीत ठाकुर सपुत्र बिहारी लाल गांव कलस्वाई डाकघर व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र.ने इसका रास्ता रोककर मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।
2. अभियोग संख्या 55/2022 दिनांक 29.05.2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोगं में शिकायतकर्ता राकेश कुमार सपुत्र श्री मान दास निवासी गांव दराहच डाकघर सपनोट तहसील करसोग की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.2022 को गुलाब सिह सपुत्र श्री टिबलू निवासी गांव बैहली तहसील निहरी जिला मण्डी व नरेश कुमार सपुत्र श्री नीलकण्ठ निवासी डोघरी तहसील निहरी जिला मण्डी हि.प्र. ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी। अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
3. अभियोग सँख्या 90/2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.द.स के अन्तर्गत थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता बुद्धि सिंह सपुत्र श्री चमारु राम निवासी गांव व डाकघर कलौहड तहसील व थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.2022 अशोक कुमार सपुत्र श्री बालक राम , मनोज कुमार सपुत्र श्री बालक राम , सुनीता कुमारी पत्नी श्री मनोज कुमार व अनीता कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार ने इसका रास्ता रोककर मारपीट,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
वन अधिनियम का मामला:-
अभियोग संख्या 43/2022 दिनांक 29.05.2022 अधीन धारा 447,427 भा.द.स. व 33,34 भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत थाना गोहर में शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार वन रक्षक प्रभारी जहल बीट (धगंयारा वन खण्ड नाचन वन परिक्षेत्र ) व भवनेश्वर वनक्ष प्रभारी लोट व कमरुनाग बीट (तुन्ना वनखण्ड नाचन वनपरिक्षेत्र) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.2022 को जब वह दोनों जगंल DPF घोलण और जंगल DPF लोटा पोखर की गस्त पर गए थे तो पाया कि DPF घोलन और DPF लोटा पोखर में अवैध सड़क निर्माण किया गया है, छानबीन करने पर यह पाया गया कि यह अवैध सडक का निर्माण रणजीत सिहं उप प्रधान ग्राम पचांयत काण्ढी,टीक्कम सिह सपुत्र श्री छांगा राम गांव धिस्ती के द्वारा किया गया है तथा इस दौराने कुछ पेड़ भी उखाड़े गए है । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
No comments:
Post a Comment