Friday, May 13, 2022

Crime Report on 13 May

हत्या का मामला

अभियोग संख्या 56/22 दिनाँक 12.05.2022 अधीन धारा 302,201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता बलदेव राज निवासी गाँव थाडू, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 30.04.2022 को इसकी पत्नी ने अपने बेटे धीरज ठाकुर की गुमसुदगी रिपोर्ट थाना सरकाघाट में पंजीकृत करवाई थी । शिकायतकर्ता का बेटा नशा करने का आदी थी वह दिनाँक 26.04.2022 को अपने दोस्त पारुल ठाकुर निवासी गांव झडयार जिला हमीरपुर के साथ था एवं शिकायतकर्ता को शक है कि उसके पारुल ठाकुर द्वारा धीरज ठाकुर को अधिकमात्रा में नशा देने के कारण उनके बेटे की मृत्यु हुई है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

   बलात्कार का मामला

अभियोग संख्या 19/22 दिनाँक 13.05.2022 अधीन धारा 376 (2) (एन) भा.दं.सं. व धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत महिला पुलिस थाना मण्डी में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

एन.डी.पी.एस.अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 157/22 दिनाँक 12.05.2022 अधीन धारा 21 एन.डी.पी.एस.अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह  में पंजीकृत हुआ । जिसके अन्तर्गत  युगल किशोर सपुत्र श्री भूप सिहं निवासी गाँव व डाकघर नेरचौक , तहसील बल्ह, जिला मण्डी हि.प्र. के कब्जा से 1.6  ग्राम हेरोइन बरामद की ।  अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

 

कठोर कारावास की सज़ा-

अभियोग संख्या 213/20 दिनांक 21.06.2020 अधीन धारा 376,506 भा.द.स. व धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़की ने दिनाँक 21.06.2022 को Child help line मण्डी के माध्यम से थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता द्वारा उसके साथ गलत काम किया है । पुलिस थाना बल्ह में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण उ.नि. राज कुमार द्वारा अम्ल में लाया गया था । आज दिनांक 13.05.2022 को माननीय विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त भगवान सिंह को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए धारा 376 AB  भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा 376 (2)(f)  भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा 506  भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा तथा धारा 6 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है । उपरोक्त सभी सज़ायें साथ-2 चलेंगी ।

 

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