आबकारी अधिनियम के मामला
अभियोग संख्या 182/2021 दिनांक 27.10.2021 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स.उप.नि. नीरत सिहं, अन्वेषणाधिकारी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम टकोली मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर मोहन लाल सपुत्र श्री रतनू राम के कब्जा से 4500 मी.लीटर देशी शराब व 1500 मी.लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
महिला उत्पीड़न का मामला
अभियोग संख्या 346/21दिनाँक 27.10.2021 अधीन धारा 498 (ए) व 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्रीमती कुशमा देवी निवासी गाँव व डाकघर भंगरोटू, तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि इसकी शादी वर्ष 2008 में सुरेश कुमार के साथ हुई है परन्तु शादी के बाद इसका पति एवं ससुराल पक्ष इस छोटी-2 बातों पर तंग एवं मानसिक परेशान करते रहते हैं । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
न्यायालय का फैसला
अभियोग संख्या 130/16 दिनाँक 05.09.2016 अधीन धारा 376 भा.दं.स. व धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में अभियुक्त नित्य नंद सपुत्र श्री मनी राम निवासी गाँव दाडोधार, डाकघर काओ, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि.प्र.) के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग का अन्वेषण स.उ.नि. झाबे राम द्वारा अम्ल में लाया गया था । नियमानुसार चालान माननीय न्यायलय के समक्ष निर्णय हेतू प्रस्तुत किया गया था ।
आज दिनाँक 28.10.2021 को उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त नित्य नंद सपुत्र श्री मनी राम निवासी गाँव दाडोधार, डाकघर काओ, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि.प्र.) को माननीय विशेष अदालत पोक्सो मण्डी द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को उसके घृणित कृत्य के लिए 10 साल कठोर कारावास की सज़ा एवं 10,000/- रुपये जुर्माने की सजा के आदेश दिये गये हैं ।
No comments:
Post a Comment