एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 296/20 दिनाँक 11.11.2020 अधीन धारा 20 एन.डी.पी.एस.अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर में मु.आ. टेक चन्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 11.11.2020 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ विन्द्रावनी में गाडियों को चैक कर रहा था तो एक बस जो कि कुल्लू से मण्डी की तरफ आ रही थी में सवार सुनील कुमार सपुत्र श्री धर्मपाल निवासी गांव व डाकघर गढी राजलू तहसील गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा के कब्जा से 92 ग्राम चरस बरामद की । अभियोग का अगामी अन्वेषण थाना सदर के अन्वेषणाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।
रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच के मामले
अभियोग संख्या 165/20 दिनाँक 11.11.2020 अधीन धारा 341,323 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता मुकेश कुमार सपुत्र स्व. श्री रोशन लाल निवासी गाँव धयोरी डाकघर व तहसील संधोल जिला मण्डी (हि.प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 10.11.2020 जब यह बडोर गाँव में था तो राहुल ठाकुर सपुत्र स्व. श्री गोपाल सिहं निवासी गाँव सोहर ने ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की । अभियोग का अगामी अन्वेषण प्रभारी पुलिस चौकी संधोल द्वारा किया जा रहा है।
उद्घोषित अपराधी को पकड़ना
मण्डी पुलिस द्वारा उद्घोषित अपराधियों को पकडने के लिए विशेष रुप से गठित की गई टीम द्वारा दिनाँक 11.11.2020 को अभियोग संख्या 354/2009 अधीन धारा 279 भा.दं.स. व धारा 181,185,192,196 मोटर वाहन अधिनियम पंजीकृत थाना बल्ह में वाँछित अभियुक्त बलजिन्द्र सपुत्र श्री प्रितपाल सिहं निवासी गाँव व डाकघर गुज्जर बल्ला तहसील जगरौं थाना धेलों जिला लुधियाणा पंजाब को बस अड्डा जगरौं से गिरफ्तार किया गया है उपरोक्त अपराधी को माननीय अदालत द्वारा दिनाँक 16.07.2018 को उद्घोषित करार किया गया था ।
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