रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
1 अभियोग संख्या 171/19 दिनांक 24.10.19 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दया सुपुत्र श्री जाबरू राम निवासी जलपैहड़ डाकघर रखोल तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.10.19 को दीप राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 साहिब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 24.10.10 अधीन धारा 341,323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोहित राणा सुपुत्र श्री बालम राम राणा निवासी सज्जायों पिपलू तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.10.19 को तनु व उसके दोस्तों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 131 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये 31700/ जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 5 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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