आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 188/19 दिनांक 23.10.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभड़ोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सियूण में मौजूद था तो अजय कुमार सुपुत्र श्री राम शरण निवासी खोलू डाकघर करसाल तहसील लडभडोल जिला मण्डी हि0प्र0 की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 3 बोतलें देसी शराब व 1 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 286/19 दिनांक 23/10/19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0 सूरम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.10.19 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भ्युली पुल पर मौजूद था तो बुलेरो जीप न0 (एच0पी0 33डी0-9071) की तलाशी करने पर चालक विनय कुमार सुपुत्र श्री राज कुमार गांव हयौर डाकघर अवाहदेवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के कब्जा से 36 बोतलें अंग्रेजी शराब व 24 बोतलें बीयर बरामद की । उ0नि0 सूरम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 288/19 दिनांक 23/10/19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम स0उ0नि0 नारायण प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.10.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम निहरी में मौजूद था तो नाग सिह सुपुत्र श्री गुरधयान निवासी गांव किपड़ डाकघर मझवाड़ तहसील सदर जिला मण्ड़ी की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 3000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 नारायण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 313/19 दिनांक 24.10.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रुप लाल सुपुत्र श्री भूरा राम निवासी स्यांह डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.10.19 को मोहन लाल, लीला देवी, अनिल कुमार व एकता ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। उ0नि0 लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 38,100 /-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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