रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 94/19 दिनांक 17.06.19 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्यार सिंह सुपुत्र श्री मंगयारु सिंह निवासी मोहनघाट्टी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.06.19 को सोनू उर्फ गोलू सुपुत्र श्री मस्त राम निवासी मोहनघाट्टी त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता की पत्नी का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । आ0 अजय कुमार पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) हि.प्र. पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती के सन्दर्भ में
यदि अभ्यार्थी किसी कारणवश एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट नहीं ले पा रहे हैं तो भर्ती स्थल पर, योग्य अभ्यार्थियों के एडमिट कार्ड प्रिंट करने का प्रबन्ध किया गया है । भर्ती स्थल में आने वाले प्रत्येक अभ्यार्थी को अपने साथ अपनी पहचान से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज एवं पासपोर्ट साईज के 03 फोटोग्राफ सत्यापन हेतू लाना आवश्यक है ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 60,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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