रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 98/19 दिनांक 02.06.19 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री वनीत कुमार सुपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी चम्याणू डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.06.19 को जब शिकायतकर्ता अपने दोस्त की शादी से घर वापिस आ रहा था तो हैप्पी, जोंकू व पुन्नू ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । उ0नि0 प्रदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 146/19 दिनांक 02.06.19 अधीन धारा 325,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रेखा देवी पत्नी श्री बृज लाल निवासी मन्दिर टाण्डा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.05.19 को नरेश कुमार व टेक चन्द ने शिकायतकर्ता व उसके पति बृज लाल के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
उपेक्षा द्वारा मॄत्यु कारित करने का मामला
मुकदमा न0 144/19 दिनाँक 02.6.19 अधीन धारा 336, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कर्म सिहं सुपुत्र श्री नोख सिहं निवासी हटौण डाकघर शिवाबदार तहसील दर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता एफकोन कम्पनी में बतौर सुपरवाईजर कार्य करता है दिनांक 01.6.19 को शिकायतकर्ता की डियुटी डियोड में ही थी तथा जहां पर बैचिगं प्लाट /मिक्षर का ट्रायल /ईरैक्शन का काम चला था । हरिचन्द उपरोक्त पलांट पर कार्य कर रहा था तथा अचानक मिक्षर प्लाट के चलने का कारण उपरोक्त हरिचन्द को गहरी चोटें आईं तथा मौका पर ही मृत्यु हो गई तथा यह हादसा पुष्प राज क्वालटी इंजनियर व अमित पवार मकैनिकल इन्जनियर की लापरवाही के कारण हुआ। स0उ0नि0 किशोर लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 187 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 42,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 200/-रुपये जुर्माना बसूल किया ।
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