Sunday, June 2, 2019

CRIME REPORT ON 02 JUNE


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 123/19 दिनांक 01.06.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 01.06.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम पुंग में मौजूद था तो पंजाब रोडवेज बस न0( पी0बी065ए0टी0-1689) की तलाशी के दौरान राजेश सुपुत्र श्री रामकिशन निवासी हाउस न0 बी0/43 बी0एस0टी0 क्लौनी गन्नौर डाकघर व तहसील सोनीपत (हरियाणा) के कब्जा से 309 ग्रांम चरस बरामद की। मु0आ0 गिरधारी लाल न030 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 उद्वघोषित् अपराधी की गिरफ्तारी

 दिनांक 01.06.19 को मण्डी पी0ओ0 सैल की टीम ने एक उद्धघोषित अपराधी रवि कुमार सुपुत्र श्री अशोक कुमार निवासी पण्डोह  तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी । उपरोक्त अपराधी को पी0ओ0 सैल टीम द्वारा करोल बाग दिल्ली से गिरफ्तार किया गया जो कि अभियोग संख्या 266/14 दिनांक 14.11.2014 अधीन धारा 408,201 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में वांछित था तथा जिसे माननीय अदालत सी0जे0एम0 मण्डी द्वारा दिनांक  05.03.18 को उद्वघोषित अपराधी करार दिया गया था ।

रास्ता रोककर मारपीट करने  व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 86/19 दिनांक 01.06.19 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति चिन्ता देवी पत्नी श्री धनी राम निवासी केलोधार डाकघर प्रैस्सी तहसील पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.06.19 को  निक्का राम व रमती देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरोज कुमार न0 865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 124/19 दिनांक 02.06.19 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता श्रीमति रामजानी पत्नी श्री जीत राम निवासी कांगू तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.06.19 को  बांके विहारी  व अन्य ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 बीरबल सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 329 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 96,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                     

         

 

 

 

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