एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 133/19 दिनांक 08.06.19 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मौजूद तो स्कूटी न0 (एच0पी052टी0-6810) की तलाशी करने पर सौरभ सेठी सुपुत्र श्री गोपाल सेठी निवासी हाउस न0 4 हरवीगाटोन हाऊस डाकघऱ कलोसटौन तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0) उम्र 23 साल व अरसद अहमद् सुपुत्र श्री क्याम अहमद निवासी घोडा कोट रोड़ कृष्णा नगर अर्बन शिमला (हि0प्र0) उम्र 28 साल के कब्जा से 81 ग्राम चरस बरामद की । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 104/19 दिनांक 08.06.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.06.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चौक पर मौजूद था तो राजकुमार सुपुत्र श्री हिरा लाल निवासी चौक डाकघऱ देवब्राडता तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0)की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 3 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद कीं । उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 51/19 दिनांक 08.06.19 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चुन्नी लाल सुपुत्र श्री दीनानाथ निवासी कोट तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.06.19 को दिलवर उर्फ बिट्टू सुपुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी निवासी धुरखडी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 किशन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 232 चालान ल उल्लंघनकर्ताओं से 47100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व उलंलंघनकर्ताओं सें 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 11,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।
No comments:
Post a Comment