Saturday, June 1, 2019

CRIME REPORT ON 01 JUNE


 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अधीन धारा 82/19 दिनांक 31.05.19 अधीन धारा 341,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री जगत राम गांव व डा0 गियुण त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 31.05.19 को सुभाष चन्द पुत्र सुख राम गांव गियूण ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 अजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 142/19 दिनांक 31.05.19 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कन्हैया लाल सुपुत्र श्री शिव राम निवासी अवाथू तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  28.05.19 को धर्म सिंह व गम्भरी देवी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 टेक चन्द न0 03 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

3        अभियोग संख्या 56/19 दिनांक 341, 323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुष्पराज सुपुत्र श्री बीरसिंह निवासी कुथला डाकघर गोहर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दनांक 30.05.19 को जब शिकायतकर्ता अपने घर जा रहा था तो  टेकचन्द ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 विरेन्द्र सिंह न0 892 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 51/19 दिनांक 01.06.19 अधीन धारा 279, 337, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मनोज कुमार सुपुत्र श्री भगत राम निवासी सलवाणा तहसील सुन्दरनगर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.06.19 को जब शिकायतकर्ता ने अपना ट्रक न0( एच0पी024 -4653) टेल क्न्ट्रोल गेट के पास पार्क किया था तो एक वैन न0( एच0पी033ई0-06661) सुन्दरनगर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता के ट्रक को ट्रक्कर मार दी  जिस कारण  पांच व्यक्तियों को चोटें आई हैं तथा एक व्यक्ति राकेश कुमार की मृत्यु हो गई । मु0आ0 संजीव कुमार न0 69 अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 438 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1,10,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1100/- रुपये जुर्माना बसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 14,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                     

 

 

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