Thursday, June 13, 2019

CRIME REPORT ON 13 JUNE

                                                                              

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 88/19 दिनांक 14.06.19 अधीन धारा 341,323,504,506,427,34 भा0द0स0  पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अरुण कुमार श्री सन्तोष कुमार  निवासी घरवासडा उप0 हसील टीहरा जिला मण्डी (हि0प्र0)की शिकायतकर्ता पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.06.19 को कुलकर्ण व नवीन निवासी डरवाड़ ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा शिकायतकर्ता की कार के शीशे तोड़ दिये ।  मु0आ0 अनिल चन्देल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना के  मामले

1        अभियोग संख्या 91/19 दिनांक 13.06.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  12.06.19 को एक सूचना के आधार पर मौका  चामूनाला की तरफ रवाना हुआ तो पाया कि  चामूनाला के पास कार न0( एच0पी003-2246) सड़क के नीचे गिरी थी जो कि माहूनाग की ओर से शिमला जा रही थी तथा जिसमें सवार ड्राईवर व अन्य सवारियों को चोटें आई हैं तथा ईलाज के लिये आई0जी0एम0सी0 भेजा गया है । मु0आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 54/19 दिनांक 12.06.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रुप सिंह सुपुत्र श्री हेत राम निवासी निहरी डाकघर निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.06.19 को जब शिकायतकर्ता अन्य दो व्यक्तियों के साथ गाडी न0(एच0पी0-31बी0-2887)  में सवार  होकर लम्बडाह से निहरी की ओर जा रहा था जब शिकायतकर्ता बह-कुफरी के पास पहुंचा तो  उपरोक्त गाडी के ड्राईवर ने तेज ऱफतारी के कारण गाडी पर से नियन्त्रण खो दिया तथा  गाडी सड़क से नीचे चली गई जिस कारण दो व्यक्तियों को चोटें आई हैं ।  स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 393 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 89000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                         

                                                                                             

 

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