Saturday, June 8, 2019

CRIME REPORT ON 08 JUNE


रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 88/19 दिनांक 8.06.19 अधीन धारा 341,323,504,506,427,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हरि राम सुपुत्र श्री बालू राम निवासी धार डाकघर करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.06.19 को चरण सिंह व सुभद्रा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 जीत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 87/19 दिनांक  07.06.19 अधीन धारा 451,323,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुभद्रा देवी पत्नी श्री चरण सिंह निवासी धार डाकघर सोमा कोठी तहसील करसोग जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.06.19 को किरत राम व किरणा देवी ने शिकायतकर्ता के घर में के आंगण में प्रवेश करके शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या131/19 दिनांक 07.06.19 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जीवनपाल सुपुत्र श्री किशन दास निवासी कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.06.19 को एक मोटर साईकिल न0( एच0पी033सी0-6427) मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी के साथ आय़ा और कार न0(एच0पी074-7500) को टक्कर मार दी । मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 132/19 दिनांक 07.06.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.06.19 कोई नामालूम व्यक्ति शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को भगा कर ले गया।  स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  304 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  49,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 21,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                                         

 

 

No comments:

Post a Comment