रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली गलौच करने के मामले
1. अभियोग संख्या 317/21 दिनांक 20.12.2021 अधीन धारा 341,323,504 भा,द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर मे शिकायतकर्ता रमेश चन्द निवासी गांव शिकारी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पजीकृत थाना हुआ। कि दिनांक 13.12.2021 समय 3.30 बजे शाम जब यह शादी में जा रहा था तो धनोटु के पास बालक राम ने इसका रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
2. अभियोग संख्या 132/21 दिनांक 20.12.2021 अधीनधारा 341,323,504 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर मे शिकायतकर्ता श्री शक्ति चन्द निवासी गांव मन्योह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.12.2021 को समय 8.30 बजे रात जब यह घर की तरफ जा रहा था तो उसी समय लाल चन्द ने इसका रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली गलौच की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
3. अभियोग संख्या 263/21 अधीन धारा 448,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता श्रीमती योग माया निवासी हाउस न. 260/09 भगवान मोहल्ला जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ । कि दिनांक 06.12.2021 कृष्ण चन्द ने शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी। अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
आवकारी अधिनियम का मामला
अभियोग सख्या 415/21 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में स.उ.नि. लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.12.2021 को जब यह पुलिस पार्टी के साथ गस्त करते हुए मुकाम बाल्ट मे फिन्हु राम के कब्जा से पुत्र श्री ब्रेसतु राम गांव व डाकघर बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जे से दो बोतले अबैध शराब ब्रामद की। अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
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