एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले
1. अभियोग संख्या 147/21 दिनांक 23-11-2021 अधीन धारा 20,29 एन.डी.पी.एस अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बी.एस.एल. कलौनी जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी स.उ.नि. शेर सिंह विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दौराने नाकाबंदी मुकाम पण्डार में कार न. एच.पी.31(सी)-7010 में जगदीश कुमार निवासी गांव टिकराधार तहसील नीहरी, भगत राम निवासी गांव बटाहर तहसील नीहरी , राजेन्दर कुमार निवासी गांव महैरा तहसील नीहरी बैठे थे जिनके कब्जा से 2.840 किलो ग्राम चरस बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
2. अभियोग संख्या 296/21 दिनांक 23-11-2021 अधीन धारा 27,29 एन.डी.पी.एस अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ स.उ.नि. देव राज के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दौराने नाकाबंदी मुकाम कांगू (सुन्दरनगर) में राज कुमार निवासी गांव व डाकघर खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी व विजय कुमार निवासी गांव सलापड़ तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 0.36 ग्राम हेरोइन बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 297/21 दिनांक 23-11-2021 अधीन धारा 323,506,34 भा.द.स. व धारा 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हंसा देवी निवासी गांव व डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी जो राजकीय प्रथामिक स्कुल खरोटा में शिक्षक है कि शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23-11-2021 को सुनिता देवी जो कुक के तौर पर कार्यरत है ने अपने पति को स्कुल में बुलाया , शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी और जाति विरुद्ध अपशब्द कहे । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
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