COVID-19
वैश्विक कोराना के बढते प्रकोप को मध्यनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आज से Social Distancing को कारगर बनाने के लिए प्रदेश को पूर्णरुप से lockdown करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है ।
Ø जिला पुलिस द्वारा लोगों को इस बीमारी से निपटने के लिए जागरुक किया जा रहा, समस्त जिला में गस्त एवं नाकाबन्दी प्रभावी तरीके से की जा रही है ।
Ø यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा जारी आदेशों /lockdown की उल्लंग्घना करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान 6 महीने की कैद है।
Ø चिकित्सकों द्वारा यदि जाँच में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित/संदिग्ध पाया जाता है और ऐसे व्यक्ति को यदि कोरानटाईन (Quarantine) में रखा जाता है फिर यदि ऐसे संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति जानबूझकर चिकित्सक के निर्दशों की पालना नहीं करेंगे एवं जानबूझकर कोरानटाईन से बाहर आमजन के बीच आ जाते हैं तो पुलिस द्वारा ऐसे संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ धारा 270 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान 2 साल की कैद है ।
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