एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 22/19 दिनांक 11.02.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 मनवीर सिंह न0 922 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम गुम्मा में मौजूद था तो कार न0 (एच0पी076-6767) की तलाशी करने पर देवी लाल सुपुत्र श्री छज्जू राम निवासी धार -कस्याण डाकघऱ झटिंगरी तहसील पधर जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 36 साल के कब्जा से 444 ग्रांम चरस बरामद की । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 23/19 दिनांक 11.02.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम टिहरा में मौजूद था तो संजय कुमार सुपुत्र स्व0 श्री गोविन्द राम गांव व डाकघर टिहरा तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 9 बोतलें देसी शराब बरामद की । मु0आ0 अनिल कुमार न0 73 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 53/19 दिनांक 11.02.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शुभम सुपुत्र श्री अतुल निवासी बाला- बैहल डाकघर धालपुर तहसील सदर जिला कुल्लू (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.02.19 को जब यह कार न0 (एच0पी058बी0-1075) में सवार होकर मण्डी से सुन्दरनगर की ओर जा रहे था तो गुटकर के पास कार न0(डी0एल07सी0जी0-7403) में सवार मोहम्मद ताहीर व महबूब अख्तर ने शिकायतकर्ता को रोककर उसके उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी भी दी । मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोकमार्ग में वाधा पहुंचाने का मामला
अभियोग संख्या न0 44/19 दिनांक 12.02.19 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 निर्मल सिंह न0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का पर पंजीकृत थाना हुआ आज दिनांक 12-02-19 को जब यह पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पण्डोह बाजार में मौजूद था तो पाया कि अजमेर अली पुत्र श्री रमजान निवासी गांव लच्छमणपुर मटेई डाकघर गुरगुट्टा तहसील नानपारा जिला बहराईच (उत्तरप्रदेश) ने सड़क के बीचों-बीच रेहड़ी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने व जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 निर्मल सिंह न0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्होह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 290 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 42,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 14000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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