Monday, February 11, 2019

CRIME REPORT ON 11 FEB.


 आबकारी अधिनियम के मामले

1        अभियोग संख्या 08/19 दिनांक 10.02.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.02.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के पास गश्त पर मुकाम पिपली में मौजूद था तो शुभम सुपुत्र श्री विनोद कुमार निवासी पिपली डाकघर पाली तहसील पधर जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 5000 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 22/19 दिनांक 10.02.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी  विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकमा सज्जाओपिपलू में मौजूद था तो संजय कुमार सुपुत्र श्री राम चन्द गांव रोसो डाकघर  स्धोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 12 बोतलें  देसी शराब की बरामद कीं। स0उ0नि0  राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 36/19 दिनांक 10.02.19 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुर्ण चन्द सुपुत्र श्री शेर सिंह निवासी कासन डाकघर कमांद तहसील आनी जिला कुल्लू (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.02.19 को जब शिकायतकर्ता अपने दोस्त शम्मी के साथ बी0बी0एम0बी0 नहर के साथ सड़क पर उपस्थित था तो एक कार न0 (एच0पी033डी0-7764) तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता के दोस्त शम्मी को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 गिरधारी लाल न0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

नोट:-  जिला मण्डी में आम जनता की सुविधा के लिये  मोटर वाहन की पुलिस रिपोर्ट (NOC) के लिये पुलिस अधीक्षक कार्यालय मण्डी के अलावा निम्नलिखित मोटर वाहन (NOC) काऊंटर शुरु किये गये हैं:-

1.       कार्यालय उप- मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट

2.      कार्यालय उप-मण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर

3.      कार्यालय उप-मण्डल पुलिस अधिकारी पधर

4.      कार्यालय उप-मण्डल पुलिस अधिकारी करसोग

अत: जनता उपरोक्त कार्यालयों से मोटर वाहन की पुलिस रिपोर्ट (NOC) प्राप्त कर सकती है

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 207 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 60,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत  1 चालान व  4600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                                  

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