Tuesday, March 29, 2022

Crime Report on 29 March

आबकारी अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 101/22 दिनांक 28-03-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस पोस्ट गागल स.उ.नि. जय कृष्ण के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28-03-2022 को जब यह अन्य पुलिस पार्टी के साथ मुकाम कुम्मी की ओर गस्त पे थे तो गुप्त सूचना के आधार पर सुरीन्द्र कुमार सुपुत्र श्री नन्द लाल निवासी गांव व डाकघऱ कुम्मी तहसील बल्ह की दुकान से 1,000 मि.ली. अबैध शराब बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2.      अभियोग संख्या 53/22 दिनांक 28-03-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस पोस्ट डैहर स.उ.नि. बृजलाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28-03-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर थे तो मुकाम वानगलू में रामेश्वर सुपुत्र  कृष्ण निवासी गांव व डाकघर चुरड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की दुकान से 1,300 मि.ली देसी शराब बरामद की गई अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

चोरी का मामला

अभियोग संख्या 56/22 दिनांक 28-03-2022 अधीन धारा 379 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनीश रावत सुपुत्र श्री महेन्दर सिंह निवासी गांव टकौली डाकघर नगवांई तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता का मोटरसाईकिल न. एच.पी.34(सी)-4205 को अज्ञात लोगों द्वारा चुरा लिया गया है जिसे शिकायतकर्ता ने घर के नजदीक दिनांक 12-03-2022 को पार्क किया था । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

कारावास की सज़ा

अभियोग संख्या 74/15 दिनांक 26-02-2015 अधीन धारा 363 भा.द.स. व धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस  थाना सरकाघाट जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़के के साथ आरोपी रमेश कुमार सुपुत्र श्री शिणु राम तहसील सरकाघाट ने गलत काम किया था । पुलिस थाना सरकाघाट में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण उ.नि. सतीश कुमार थाना सरकाघाट द्वारा अम्ल में लाया गया था । दिनांक 29-03-2022 को माननीय फास्ट टै॒क कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार सुपुत्र श्री शिणु राम तहसील सरकाघाट जिला मण्डी को उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए अपराध साबित होने पर धारा 363 भा.द.स. में 7 वर्ष व धारा 4 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 7 वर्ष की सजा सुनाई है ।

 

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